वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना को बताया कि दिल्ली के दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा विध्वंस अभियान अभी तक नहीं रोका गया है।
दवे ने कहा कि इससे 'भयानक संदेश' जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसे रोका नहीं जा रहा है।
दवे ने कहा, "एक बार यह मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया जाता है। यह सही नहीं है। हम लोकतंत्र में हैं। यह एक बहुत ही गलत संदेश भेजता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसे रोका नहीं जा रहा है। बहुत गलत है।"
CJI रमना ने कहा कि आदेश को अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को तुरंत सूचित किया जाएगा जो बाद में अधिकारियों को इस बारे में बताएंगे।
CJI ने कहा, "इसे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तुरंत सूचित करना होगा।"
उन्होंने पूछा "क्या महापौर पक्षकार है।"
दवे ने जवाब दिया, "यह मीडिया में है। अगर अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी।"
CJI ने कहा "इसलिए हम तुरंत भेज रहे हैं।"
दवे द्वारा इस मुद्दे का उल्लेख किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज पहले विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का आदेश दिया था।
सीजेआई ने दवे के यह कहने के बाद आदेश दिया था, "हम यथास्थिति को निर्देशित करते हैं। हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे।"
इसके बाद दवे ने गैर-अनुपालन का हवाला देते हुए मामले का फिर से जिक्र किया।
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Will convey through Registrar General to halt Jahangirpuri demolition: CJI NV Ramana