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धारा 370 के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध करने पर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "विचार करेंगे"

Bar & Bench

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन द्वारा CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिकाओं का उल्लेख किया गया था।

सीजेआई ने कहा, "मैं इस पर फैसला लूंगा।"

संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया था। तत्कालीन राज्य को बाद में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था।

मार्च 2020 में, सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कुछ याचिकाकर्ताओं के संदर्भ की मांग के बावजूद याचिकाओं के बैच को 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को नहीं भेजने का फैसला किया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय, प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, जो 5-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दिए गए थे और अनुच्छेद 370 की व्याख्या से संबंधित थे, विवाद में थे।

हालाँकि, मामले की सुनवाई कर रही 5-न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने से इनकार कर दिया कि दोनों निर्णयों के बीच कोई विरोध नहीं था।

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"Will take a call," says CJI DY Chandrachud on listing plea against abrogation of Article 370