Women's Reservation Bill  
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भारत में महिलाएं सबसे बड़ी अल्पसंख्यक हैं: सुप्रीम कोर्ट ने संसद में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने पर केंद्र से जवाब मांगा

कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर की याचिका में नई डीलिमिटेशन प्रक्रिया का इंतज़ार किए बिना महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग की गई है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इस याचिका में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने भी इस तरह के रिज़र्वेशन के पक्ष में कुछ ज़रूरी बातें कहीं और कहा कि महिलाएं देश में सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं।

जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा, "संविधान की प्रस्तावना कहती है कि (सभी नागरिकों को) राजनीतिक और सामाजिक समानता का अधिकार है। इस देश में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन है? यह महिला है... लगभग 48 प्रतिशत। यह महिला की राजनीतिक समानता के बारे में है।"

इसके बाद कोर्ट ने कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने नए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का इंतज़ार किए बिना महिला आरक्षण बिल 2024 को लागू करने की मांग की थी।

Justice BV Nagarathna and Justice R Mahadevan

डॉ. ठाकुर की तरफ से सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने कहा,

"भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें (महिलाओं को) प्रतिनिधित्व के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है... उन्हें कुल सीटों में से सिर्फ एक तिहाई सीटें रिज़र्व करनी हैं। उन्होंने कुछ डेटा के आधार पर रिज़र्वेशन देने का फैसला किया है।"

बेंच ने इस बात पर ध्यान देते हुए कि ऐसे पॉलिसी मामलों में दखल देने में कोर्ट की कुछ सीमाएँ हैं, केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा।

महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर, 2023 को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ था, जिसके बाद 28 सितंबर, 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली।

इस बिल ने भारत के संविधान में आर्टिकल 334A जोड़ा। यह नया आर्टिकल कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण तभी लागू होगा जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। यह प्रक्रिया संशोधन के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे सार्वजनिक होने के बाद होगी।

हालांकि, डॉ. ठाकुर की याचिका में मांग की गई है कि महिलाओं के लिए आरक्षण बिना किसी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के पूरा होने का इंतज़ार किए लागू किया जाए।

इसके लिए, याचिका में आर्टिकल 334A में "पहली जनगणना के संबंधित आंकड़ों के बाद इस उद्देश्य के लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद" शब्दों को शुरू से ही अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।

यह याचिका शुरू में 2023 में 2024 के आम चुनावों से पहले संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई थी। हालांकि, इसे बाद में 2025 में फिर से दायर किया गया और आज पहली बार ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए आया।

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