Kerala High Court
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महिलाएं अपनी मां या सास की गुलाम नहीं हैं: केरल उच्च न्यायालय

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने तलाक के एक मामले में पारिवारिक अदालत के आदेश की 'पितृसत्तात्मक' टिप्पणियों की मौखिक आलोचना करते हुए गुरुवार को टिप्पणी की कि महिलाएं अपनी मां और सास की गुलाम नहीं हैं।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि त्रिशूर की एक पारिवारिक अदालत ने पहले पत्नी द्वारा दायर तलाक की याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया था कि उसकी शिकायतें "सामान्य टूट-फूट" का हिस्सा थीं।

इसी आदेश में पक्षों (अलग हुए पति-पत्नी) को सलाह दी गई कि वे "अपने मतभेदों को भुलाकर विवाहित जीवन की पवित्रता" के अनुरूप कार्य करें।

न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा कि पारिवारिक अदालत का आदेश बहुत समस्याग्रस्त और पितृसत्तात्मक था।

जज ने कहा, "मूलतः पितृसत्तात्मक। मुझे खेद है कि 2023 का लोकाचार इस तरह जारी नहीं रहेगा।”

इस बीच, पति के वकील ने बताया कि त्रिशूर परिवार अदालत के आदेश में पत्नी को इस मुद्दे पर उसकी मां और सास की बात सुनने के लिए कहा गया था।

इस पर गंभीरता से विचार करते हुए हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि किसी महिला के फैसले को उसकी मां या उसकी सास के फैसले से कमतर नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा, "महिलाएं अपनी मां या सास की गुलाम नहीं हैं।"

न्यायाधीश ने पति के वकील की इस दलील पर भी आपत्ति जताई कि मौजूदा विवाद आसानी से हल किए जा सकते हैं और इन्हें अदालत के बाहर भी सुलझाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अदालत के बाहर समझौते का निर्देश केवल तभी दे सकते हैं जब महिला भी ऐसा करने को तैयार हो।

उन्होंने उच्च न्यायालय से तलाक की कार्यवाही को थालास्सेरी की एक पारिवारिक अदालत में स्थानांतरित करने का आग्रह किया, जो माहे के करीब था।

हालाँकि, पति ने स्थानांतरण याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी मां, जो मामले में दूसरी प्रतिवादी हैं, मामले के लिए थालास्सेरी की यात्रा नहीं कर सकतीं क्योंकि वह 65 वर्ष की थीं।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने महिला की स्थानांतरण याचिका को स्वीकार कर लिया और तलाक के मामले को थालास्सेरी में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पति की मां वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए फैमिली कोर्ट में पेश हो सकती हैं।

याचिकाकर्ता (पत्नी) का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अब्राहम जॉर्ज जैकब, सी मुरलीकृष्णन (पय्यानूर), पीआई रहीना और शाहना ने किया।

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Women are not slaves of their mothers or mothers-in-law: Kerala High Court