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5-वर्षीय कानून पाठ्यक्रमो के लिए CUET के बजाय CLAT स्कोर पर विचार पर दिल्ली HC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा "आप विशेष नही है"

दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि वह 25 अगस्त तक पांच वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आवेदन आमंत्रित नहीं करेगा।

Bar & Bench

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वह अपने नए शुरू किए गए पांच वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 2023 के अंकों पर विचार करने के उसके फैसले को चुनौती नहीं दी जाती है।

वकील मोहिंदर एस रूपल डीयू की ओर से पेश हुए और यह आश्वासन तब दिया जब बेंच ने पांच साल के कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के अंकों के बजाय सीएलएटी पर भरोसा करने के विश्वविद्यालय के फैसले की आलोचना की।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"आप विशेष नहीं हैं... एक राष्ट्रीय नीति है। यदि 18 अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर पर निर्भर हैं, तो डीयू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है?"

रूपल ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित एक विशेष समिति ने कहा है कि CLAT स्कोर को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह रिपोर्ट डीयू की एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने भी पेश की गई थी।

उन्होंने कोर्ट से मामले में यूनिवर्सिटी का जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय देने की मांग की.

इसके बाद पीठ ने मामले को आगे विचार के लिए 25 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया और कहा कि अगर अगली तारीख तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर मामले की सुनवाई की जाएगी।

अदालत ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश लेने और मामले में जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।

अदालत पांच वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CLAT 2023 स्कोर पर विचार करने के डीयू के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।

डीयू के विधि संकाय के छात्र प्रिंस सिंह ने मांग की है कि विश्वविद्यालय को प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर लागू करना चाहिए।

यह तर्क दिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी स्नातक प्रवेश प्रक्रियाओं को सीयूईटी के अनुसार पूरा करेंगे। जबकि अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सीयूईटी के माध्यम से किया जा रहा है, डीयू में पांच वर्षीय कानून पाठ्यक्रमों के लिए, CLAT स्कोर पर विचार किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि इसके कारण, छात्रों का केवल एक अलग वर्ग/श्रेणी/खंड ही दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में पांच वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुरक्षित कर सकता है।

यह भी बताया गया है कि जहां CUET कई भाषाओं में आयोजित किया जाता है, वहीं CLAT केवल अंग्रेजी में आयोजित किया जाता है।

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"You are not special:" Delhi High Court to Delhi University for considering CLAT scores instead of CUET for 5-year law courses