Calcutta High Court 
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युवा बेरोज़गारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है लेकिन संस्थान अभी भी तकनीकी आधार पर नौकरियाँ देने से इनकार कर रहे हैं: कलकत्ता HC

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रोजगार पैदा करने के लिए कुशल तंत्र की कमी के कारण देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की [अर्नब रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ ने कहा कि रोजगार पैदा करने में प्रणाली की विफलता के कारण, युवाओं ने नौकरियों की तलाश करना बंद कर दिया है और युवा बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

न्यायालय ने देखा, "वर्तमान भारतीय दुर्दशा में रोजगार संरचना में चिंताजनक ठहराव का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार सृजन के लिए कुशल तंत्र की कमी के कारण हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो गया है। सिस्टम से निराश कई लोगों ने सक्रिय रूप से नौकरियों की तलाश बंद कर दी है और युवा बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है।"

एकल-न्यायाधीश ने आगे कहा कि नागरिकों को सक्रिय रूप से नौकरियां खोजने और राष्ट्र में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय, संस्थानों ने युवाओं को नौकरियों से वंचित करने के लिए छोटी-मोटी तकनीकी बाधाओं का निर्माण करके उन्हें निराश किया है और उन्हें दी गई विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग किया है।

न्यायालय ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं, जिनमें से एक 2009 के बाद से एक क्लर्क (1 पद) की रिक्ति और दूसरी दो प्रयोगशाला परिचारक पदों से संबंधित थी।

कोर्ट ने कहा कि अधिकारी तीन पदों को भरने के बजाय मामले को लटका रहे हैं।

न्यायालय पूर्व मेदिनापुर के स्कूलों के अतिरिक्त जिला निरीक्षक (एडीआई) द्वारा जुलाई और अक्टूबर 2020 में दो स्कूलों को भेजे गए एक ज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

इन ज्ञापनों के द्वारा, एडीआई ने दोनों स्कूलों के पैनल को भंग कर दिया, जिसमें रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवार शामिल थे।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि स्कूलों ने भर्ती प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार स्थगित कर दिए थे और स्कूल के जिला निरीक्षक (डीआई) को सूचित कर दिया था। हालाँकि, डीआई ने न तो स्थगन को मंजूरी दी और न ही साक्षात्कार स्थगित करने के उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया।

तदनुसार, एडीआई ने स्कूलों के पैनल को भंग करते हुए मेमो जारी किया।

याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए अदालत का रुख किया कि वे उक्त पैनल में सूचीबद्ध होने वाले पहले व्यक्ति थे।

अपने फैसले में, न्यायालय ने मेमो को 'कानून की दृष्टि से खराब' माना और उसे रद्द कर दिया।

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Arnab_Roy_vs_State_of_West_Bengal.pdf
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Youth unemployment at an all time high but institutions still deny jobs on technicalities: Calcutta High Court