Nagpur Bench Bombay High Court

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता को दी 25 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की इजाजत

बेंच ने मेडिकल बोर्ड की राय पर भरोसा किया कि चूंकि लड़की अविवाहित है, इसलिए गर्भावस्था जारी रखने से लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान होगा।
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बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को एक बलात्कार पीड़िता को अपनी 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, यह देखते हुए कि बलात्कार से गर्भावस्था लड़की के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पीड़ा और गंभीर चोट का कारण बनेगी [X बनाम महाराष्ट्र राज्य]

चूंकि गर्भावस्था का जीवन मेडियल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित 24-सप्ताह की समय सीमा से अधिक था, इसलिए अदालत ने गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक की राय को ध्यान में रखा था।

जस्टिस एसबी शुक्रे और एएल पानसरे की बेंच ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि चूंकि लड़की अविवाहित है, गर्भावस्था की संरचना लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी और यदि बच्चा दिया जाता है तो उसे कोई उचित देखभाल नहीं मिल पाएगी।

लड़की की ओर से पेश अधिवक्ता एसएच भाटिया ने अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता बलात्कार के कई कृत्यों की शिकार थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी गर्भावस्था हुई, जो अब 25-26 सप्ताह तक पहुंच गई है।

[आदेश पढ़ें]

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Bombay High Court permits rape victim to terminate 25-week-old pregnancy

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