"उत्तर प्रदेश राज्य अदालतो द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार नही करता है:" पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, इलाहाबाद एचसी

बार एंड बेंच के साथ इस साक्षात्कार मे, न्यायमूर्ति माथुर ने अपने विचार साझा किए कि कैसे राज्य के अधिकारी न्यायिक आदेशो,आभासी सुनवाई की प्रणाली और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओ की अनदेखी कर रहे है
"उत्तर प्रदेश राज्य अदालतो द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार नही करता है:" पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, इलाहाबाद एचसी

न्यायमूर्ति गोविंद माथुर हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए, इस पद पर उन्होंने लगभग तीन वर्षों तक कार्य किया।

अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति माथुर अपने राहत-उन्मुख दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने कई मानवाधिकार समर्थक निर्णय पारित किए।

इनमें से कुछ में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डॉ. कफील खान की अवैध हिरासत को रद्द करना, उत्तर प्रदेश सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों के "नाम और शर्म" के पोस्टर हटाने का निर्देश देना, और बहुत कुछ शामिल हैं। वास्तव में, ऐसे कई मामले उनके द्वारा स्वत: संज्ञान में लिए गए थे।

बार एंड बेंच के साथ इस साक्षात्कार में, न्यायमूर्ति माथुर ने अपने विचार साझा किए कि कैसे राज्य के अधिकारी न्यायिक आदेशों, आभासी सुनवाई की प्रणाली और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओं की अनदेखी कर रहे हैं।

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प्रश्नः हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोविड-19 मामले में वृद्धि को देखते हुए राज्य में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। क्या आपको लगता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश "न्यायिक अतिक्रमण" था या यह समय की आवश्यकता थी?

न्यायमूर्ति माथुर: मैं यह समझने में विफल हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए तर्कसंगत निर्देशों का पालन नहीं करने का क्या कारण था।

मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार न्यायपालिका को प्रतिद्वंद्वी क्यों मानती है। न्यायपालिका राज्य का दूसरा चेहरा है। उस आदेश को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं था और वह आदेश बहुत ही सुविचारित आदेश था जिसमें प्रत्येक विवरण दिया गया था।

इसने कभी भी एक सामूहिक लॉकडाउन नहीं लगाया। इसने उन पांच शहरों की पहचान की जहां की स्थिति दैनिक आधार पर बिगड़ रही थी।

उत्तर प्रदेश राज्य की नौकरशाही (उच्च) न्यायालय के आदेशों को स्वीकार नहीं करती है।

प्रश्न: उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में धर्म परिवर्तन को विनियमित करने वाले विभिन्न कानून पारित किए गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये कानून संवैधानिकता की कसौटी पर खरे उतरते हैं?

जस्टिस माथुर: इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि मैंने इस मामले को सुना है।

जिस खंडपीठ का मैं भी सदस्य था, उसने इस बात से संतुष्ट होने के बाद ही रिट याचिका को स्वीकार किया कि ये प्रावधान मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं।

मैं चाहता था कि रिट याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और फैसला हो।

प्रश्न: सेवानिवृत्ति के बाद आपकी क्या योजनाएं हैं?

जस्टिस माथुर: मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट हूं। मैं किसी भी सरकारी असाइनमेंट में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। केवल अपवाद कुछ विश्वविद्यालय में अकादमिक कार्य है।

मुझे लगता है कि यह सेवानिवृत्ति बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एक वकील होता, तो मैं 80 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होता। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं एक न्यायाधीश हूं और 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो रहा हूं।

प्रश्न: युवा वकीलों / छात्रों के लिए आपके पास क्या संदेश है जो नौकरी की सुरक्षा या अन्य कारणों से पेशे में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे हैं?

जस्टिस माथुर: यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर आप प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप एक वकील हैं जो मुवक्किलों के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो पैसा आएगा।

यदि कोई युवक सुरक्षा मांग रहा है तो बेहतर है कि वह कानून के क्षेत्र में प्रवेश न करे।

मैंने बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि के कई वकीलों को देखा है जो अंततः अपनी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के कारण सफल हुए। मैंने अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद कभी किसी रोजगार के बारे में नहीं सोचा। मेरे लिए कानून का मतलब एक वकील और सिर्फ एक वकील होना था।

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"State of Uttar Pradesh doesn't accept the directions given by courts:" Former Allahabad HC Chief Justice Govind Mathur [Watch video interview]

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