4PM YouTube चैनल भारत-विरोधी भावना, लॉबिंग और प्रोपेगैंडा फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

सरकार के अनुरोध के बाद मार्च 2026 में अपने YouTube चैनल को ब्लॉक किए जाने के बाद, इस प्लेटफॉर्म ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
4PM news and Delhi High Court
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केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म '4PM' के YouTube चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। इसे ब्लॉक करने की वजह यह है कि यह चैनल ऐसी साज़िशों वाली थ्योरीज़ फैला रहा था, जिनमें पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाया गया था; साथ ही, यह एक ऐसे डिजिटल लॉबिंग तंत्र का भी हिस्सा था, जिसका मकसद विदेशी ताकतों की मदद करना और भारत के संप्रभु फ़ैसले लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करना था।

कोर्ट में दायर एक हलफनामे में, सरकार ने कहा है कि 4PM ने पहलगाम हमले पर भारत की सैन्य कार्रवाई की असलियत पर सवाल उठाए, पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक आधार पर सामाजिक भावनाओं को भड़काया, खासकर भारत के संवेदनशील हिस्सों, जैसे कश्मीर और मणिपुर में।

इसमें कहा गया है कि चैनल पर प्रकाशित सामग्री की प्रकृति ने "एक लगातार बिगड़ते संपादकीय पैटर्न को दिखाया, जो सभी विषयों, समय अवधियों और प्रारूपों में भारत-विरोधी/भारतीय सशस्त्र बल-विरोधी/भारतीय विदेश नीति-विरोधी भावनाओं को फैला रहा था।"

हलफनामे में कहा गया है, "यह बताया जाता है कि ब्लॉक किए गए चैनल पर होस्ट किए गए वीडियो ने भारत संघ पर गंभीर आरोप लगाए, जैसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करना, विदेशी प्रभाव में अपनी सैन्य स्थिति के संबंध में संप्रभु रुख अपनाना, पश्चिम एशिया में सैन्य कार्रवाई की पहले से जानकारी होना, विदेशों में भारतीयों को खतरे में डालना और भारत की विदेश नीति को उन बड़े विदेशी राज्यों के सांप्रदायिक विचारों से प्रभावित होने देना जो आपस में संघर्ष में हैं।"

केंद्र सरकार ने अपना जवाब तब दायर किया जब 4PM और उसके एडिटर-इन-चीफ संजय शर्मा ने भारत में अपने YouTube चैनल को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

यह दावा किया गया है कि चैनल के YouTube पर 8.4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर थे और पिछले तीन वर्षों से यह शीर्ष स्थान पर था। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 में उनके चैनल और उसके 26 वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया था और Google ने सरकार के कानूनी अनुरोध के बाद यह कार्रवाई की थी। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि न तो Google और न ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने उन्हें कोई औपचारिक आदेश या कारण बताए।

इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव के सामने होगी।

Justice Purushaindra Kumar Kaurav
Justice Purushaindra Kumar Kaurav

इस बीच, सरकार ने '4PM' न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म को "प्रभाव डालने वाले ऑपरेशन" चलाने के लिए 'डिजिटल लॉबिंग' का एक उदाहरण बताया है।

सरकार ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, विदेशी सरकारी और गैर-सरकारी तत्वों ने पारंपरिक तरीकों से लॉबिंग करके सरकारी फ़ैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इन तरीकों में प्रिंट मीडिया, अख़बार, पत्रिकाएँ और इंटरनेट पर चुनी हुई सामग्री का इस्तेमाल शामिल था। लेकिन, अब प्रभाव डालने का यह तरीका काफ़ी बदल गया है। सरकार ने ज़ोर देकर कहा कि अब लॉबिंग का यही काम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन सामग्री चैनलों के ज़रिए किया जा रहा है।

सरकार का तर्क है कि '4PM' YouTube चैनल पर शेयर की गई सामग्री इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए की जाने वाली लॉबिंग का एक साफ़ उदाहरण है। जिस तरह से यह चैनल काम करता है, उससे "साफ़ तौर पर एक 'डिजिटल इको चैंबर' की झलक मिलती है। यहाँ चुनी हुई और बार-बार दोहराई जाने वाली सामग्री को फैलाया जाता है, ताकि जनता की राय को प्रभावित करने के लिए एक ही तरह की सोच (नैरेटिव) को बढ़ावा दिया जा सके।"

सरकार ने कहा, "इस पृष्ठभूमि में, '4PM' YouTube चैनल की गतिविधियाँ एक तरह की 'डिजिटल लॉबिंग' हैं। इसमें बार-बार दोहराने, बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और पैसे कमाने (monetisation) के ज़रिए प्रभाव पैदा किया जाता है। इसका भारत संघ की संप्रभु फ़ैसला लेने की प्रक्रिया की अखंडता पर सीधा और ऐसा नुकसान पहुँचाने वाला असर पड़ता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।"

सरकार ने आगे कहा कि '4PM' ने अपनी सामग्री से पैसे कमाने के ज़रिए हुई कमाई (revenue) का खुलासा नहीं किया है। अगर अदालत इन प्लेटफ़ॉर्म के वित्तीय रिकॉर्ड मँगवाती है, तो सरकार का यह दावा सही साबित हो जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने कहा है कि 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' (IT Act) और 'सूचना प्रौद्योगिकी नियम' (IT Rules) के तहत उसके पास पूरे चैनल, अकाउंट, वेबपेज और हैंडल को ब्लॉक करने का अधिकार है। सरकार ने तर्क दिया कि IT Act, 2000 की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार को मिली शक्ति को "जितना हो सके, उतने व्यापक अर्थों में समझा जाना चाहिए। क्योंकि इसे डिजिटल क्षेत्र में गैर-कानूनी जानकारी तक पहुँच को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी हथियार के तौर पर बनाया गया है।"

सरकार के हलफ़नामे में कहा गया है, "'कोई भी जानकारी' (any information) शब्द को जब 'कोई भी कंप्यूटर संसाधन' (any computer resource) वाक्यांश के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है (जैसा कि अधिनियम की धारा 2(l)(k) में परिभाषित है), तो इसका दायरा बहुत व्यापक हो जाता है। यह केवल सामग्री के कुछ अलग-अलग हिस्सों तक ही सीमित नहीं रहता।"

यह हलफ़नामा वकील रजत नायर ने तैयार किया है। इसे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने अंतिम रूप दिया है और इसे केंद्र सरकार के स्थायी वकील (CGSC) अवश्रेय रूडी के ज़रिए दाख़िल किया गया है।

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4PM YouTube channel blocked for anti-India sentiment, lobbying, propaganda: Centre to Delhi High Court

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