एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत के 7 अप्रैल के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें एजेंसी को उसके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने का निर्देश दिया गया था।
पटेल ने इससे पहले छह अप्रैल को बेंगलुरू हवाईअड्डे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक उड़ान में सवार होने से रोके जाने के बाद दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां उन्हें व्याख्यान देने के लिए रखा गया था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने गुरुवार को पटेल के खिलाफ एलओसी को रद्द कर दिया था और सीबीआई निदेशक से केंद्रीय एजेंसी में जनता का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से पटेल को एक लिखित माफी भेजने का भी आग्रह किया था।
पटेल ने गुरुवार देर रात ट्विटर पर दावा किया कि एलओसी को वापस लेने के अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें फिर से आव्रजन पर रोक दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि हवाई अड्डे के आव्रजन ने सीबीआई के जांच अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन जांच अधिकारी का फोन बंद था।
याचिका में कहा गया है, "आईओ हिमांशु बहुगुणा द्वारा जानबूझकर की गई अवज्ञा के कारण, आवेदक को उड़ान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई और फिर भी वह अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रतिवादी एजेंसी के अवैध कार्य का शिकार हो गया।"
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें