सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित एक मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो ड्यूटी के दौरान नशे में पाया गया था।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "आप ड्यूटी पर थे! इसे कठोर सजा दी जानी चाहिए। आप सीमा सुरक्षा बल (कार्मिक) के रूप में ड्यूटी पर नशे में नहीं हो सकते हैं। कुछ अपराध हैं जहां हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्षमा करें।"
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें