
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन द्वारा इंटरनेट पर उनके बारे में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने को लेकर 2023 में दायर मुकदमे में सारांश निर्णय की मांग करने वाली एक अर्जी पर नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने बच्चन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें संक्षेप में सुनीं और प्रतिवादियों गूगल, बॉलीवुड टाइम और अन्य वेबसाइटों को नोटिस जारी किया।
मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च है।
बच्चन के वकील, एडवोकेट प्रवीण गांधी ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत सारांश निर्णय के लिए आवेदन इसलिए किया गया क्योंकि प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे और उनका बचाव करने का अधिकार पहले ही समाप्त हो चुका है।
सारांश निर्णय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना सिविल मामलों का शीघ्रता से निर्णय ले सकते हैं।
आराध्या बच्चन ने अपने पिता अभिषेक बच्चन के माध्यम से 2023 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि विभिन्न YouTube चैनलों और जॉन डो प्रतिवादियों (अज्ञात लोगों) को ऐसे वीडियो प्रसारित करने से रोका जाए, जिसमें दावा किया गया हो कि आराध्या गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक वीडियो में यह भी दावा किया गया था कि उनकी मृत्यु हो गई है।
यहां तक कि वीडियो में मॉर्फ्ड तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया था। बच्चन ने दावा किया कि वीडियो उनकी निजता के अधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो बच्चन परिवार में निहित हैं।
इसके बाद न्यायालय ने बच्चन के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी, जिसमें प्रतिवादियों को उनके स्वास्थ्य पर कोई भी सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया गया था।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने वीडियो हटाने का आदेश देते हुए कहा, "हर बच्चे को सम्मान और आदर के साथ व्यवहार करने का अधिकार है, चाहे वह किसी मशहूर हस्ती का बच्चा हो या किसी आम आदमी का। किसी बच्चे से जुड़ी भ्रामक जानकारी का प्रसार, खास तौर पर उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, कानून में पूरी तरह से असहनीय है। जब ऐसे प्रयास न्यायालय के संज्ञान में लाए जाते हैं, तो न्यायालय के हस्तक्षेप करने में कोई तकनीकी बाधा नहीं आ सकती।"
तब से यह मुकदमा लंबित है।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Aaradhya Bachchan urges Delhi High Court to pass summary judgment on plea over misinformation