इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में आरोपी और नाबालिग पीड़िता के परिवार के बीच समझौते के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्ति लगातार यौन शोषण करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वह दो समान मामलों में "संलिप्त पाया गया" था।
न्यायालय ने कहा, "आवेदक लगातार यौन शोषण करने वाला व्यक्ति है और दो अन्य अलग-अलग मामलों में भी संलिप्त पाया गया था, इसलिए, सजा की गंभीरता और साधन संपन्न व्यक्ति द्वारा बच्चे के शोषण के खतरे को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को आवेदक के मामले में कोई दम नहीं लगता, भले ही समन्वय पीठ ने समझौते के आधार पर समान प्रकृति के दो अलग-अलग मामलों को खारिज कर दिया हो।"
न्यायालय ने पीड़ित के बयान को पढ़ा और पाया कि जब वह 13 वर्ष का था, तब उसके साथ "अप्राकृतिक यौन संबंध" बनाए गए थे और तीन वर्ष बाद ही उसने इसके खिलाफ शिकायत करने का साहस जुटाया था।
इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था।
न्यायालय ने कहा, "अपराध गंभीर है और बच्चे के मनोविज्ञान और व्यवहार पैटर्न पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, इसके अतिरिक्त, यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आवेदक को आजीवन कारावास से लेकर प्राकृतिक जीवन तक की सजा दी जा सकती है।"
न्यायालय ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, जो पीड़ितों पर गहरे और स्थायी निशान छोड़ जाता है।
न्यायालय ने कहा, "इस तरह के आघात के मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरे और बहुआयामी होते हैं, जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं और उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। आघात भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक समस्याओं का एक ऐसा सिलसिला पैदा कर सकता है जो वयस्क होने तक बना रहता है।"
आरोपी ने दावा किया था कि पक्षों के बीच विवाद एक वित्तीय लेनदेन से संबंधित था। कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता के पिता ने भैंस खरीदने के लिए जनवरी 2021 में आरोपी से 40,000 रुपये उधार लिए थे।
उन्होंने तीन महीने के भीतर रकम चुकाने और रोजाना 2 लीटर दूध देने का वादा किया था। आरोपी ने कहा कि पैसे वापस नहीं किए गए और दूध भी नहीं दिया गया। जब उसने पैसे वापस मांगे तो पीड़िता के पिता ने उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा दिया।
आखिरकार, दोनों पक्षों में समझौता हो गया और आरोपी ने मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले हाईकोर्ट ने दो ऐसी ही एफआईआर को खारिज कर दिया था।
हालांकि, राज्य और शिकायतकर्ता ने पोक्सो एक्ट के मामले को खारिज करने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा और आरोपी को कई और मासूम बच्चों का शोषण करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अपराध की गंभीरता और बच्चे पर इसके असर को देखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
आरोपी व्यक्ति की ओर से अधिवक्ता प्रकाश चंद्र पांडे पेश हुए।
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Accused is a serial sodomist: Allahabad High Court refuses to accept compromise in POCSO case