बिना कारण के एडजर्नमेंट स्लिप स्वीकार नहीं की जाएंगी: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि वह एक नया एडजर्नमेंट स्लिप प्रो फॉर्मा जारी करे जिसमे मुकदमो में शामिल लोगों या उनके वकील के लिए एडजर्नमेंट मांगने के कारणों को बताने के लिए एक अलग कॉलम हो।
Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यह साफ़ कर दिया है कि केस की सुनवाई टालने के लिए एडजर्नमेंट स्लिप के ज़रिए की गई रिक्वेस्ट को कोर्ट ऑफिसर तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक कि एडजर्नमेंट मांगने का कारण न बताया जाए [लावा इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम डॉल्बी इंटरनेशनल एब एंड अन्य]।

कोर्ट ने यह चेतावनी तब दी जब डॉल्बी इंटरनेशनल ने एक केस को टालने की रिक्वेस्ट की, जिसमें वह एक पार्टी है। डॉल्बी इंटरनेशनल ने इसका कारण बताया कि उनके वकील ट्रैवल कर रहे हैं।

हालांकि, कोर्ट यह देखकर हैरान रह गया कि एडजर्नमेंट स्लिप (एडजर्नमेंट के लिए फॉर्मल लिखित रिक्वेस्ट) में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया था।

कोर्ट ने कहा, "हमें यह देखकर हैरानी हो रही है कि एडजर्नमेंट स्लिप के फॉर्मेट में, जिसे एडजर्नमेंट चाहने वाले वकीलों को भरना होता है, उसमें एडजर्नमेंट का कारण बताने के लिए कोई कॉलम नहीं है। हम इसे गलत मानते हैं।"

इसलिए, जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने अब निर्देश दिया है कि जो एडजर्नमेंट स्लिप एडजर्नमेंट मांगने का कारण नहीं बताती हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कोर्ट के 6 नवंबर के आदेश में कहा गया है, "जो एडजर्नमेंट स्लिप एडजर्नमेंट का कारण नहीं बताती हैं, उन्हें कोर्ट मास्टर्स स्वीकार नहीं करेंगे।"

Justice C.Hari Shankar And Justice Om Prakash Shukla
Justice C.Hari Shankar And Justice Om Prakash Shukla

कोर्ट डॉल्बी की सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट मानने को भी तैयार नहीं था। हालांकि, "नरमी दिखाते हुए", कोर्ट आखिरकार केस की सुनवाई दूसरी तारीख पर करने के लिए राज़ी हो गया।

कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि वह सुनवाई टालने के कारणों का ज़िक्र करने के लिए एक अलग कॉलम वाला एक नया एडजर्नमेंट स्लिप प्रोफ़ार्मा जारी करे।

कोर्ट ने निर्देश दिया, "इसलिए, रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर एक नया एडजर्नमेंट स्लिप प्रोफ़ार्मा अपलोड किया जाए, जिसमें सुनवाई टालने के कारणों को बताने के लिए एक अलग कॉलम खास तौर पर शामिल हो।"

लावा की ओर से एडवोकेट अशोक के अग्रवाल, गौरिका सूद और निर्मित जादवानी पेश हुए।

डॉल्बी की ओर से एडवोकेट मोहम्मद अफ्फान, देवांशू खन्ना, स्वर्णिम डे और यज्ञ पासी पेश हुए।

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Adjournment slips without reasons will not be accepted: Delhi High Court

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