अजित पवार घड़ी बरकरार रखेंगे; सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शरद पवार को नए चुनाव चिन्ह के साथ मान्यता देने का आदेश दिया

अदालत ने चुनाव आयोग को एनसीपी के शरद पवार गुट को मान्यता देने का भी आदेश दिया, और इसे तुरही बजाने वाले व्यक्ति के प्रतीक के साथ आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति दी।
Sharad Pawar, Ajit Pawar and Nationalist Congress Party
Sharad Pawar, Ajit Pawar and Nationalist Congress Partyfacebook
Published on
3 min read

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार गुट को आगामी संसदीय और महाराष्ट्र राज्य चुनावों के लिए पार्टी के घड़ी के निशान का उपयोग करने की अनुमति दी, हालांकि कुछ शर्तों के साथ [शरद पवार बनाम अजीत अनंतराव पवार और अन्य]

अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को आगामी संसदीय और राज्य चुनाव लड़ने के उद्देश्य से एनसीपी के शरद चंद्र पवार गुट को अस्थायी रूप से एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया, जिसमें एक आदमी तुतारी (तुरही) बजा रहा था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अजित पवार गुट इस मामले पर शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले के अधीन सार्वजनिक नोटिस जारी करने के बाद घड़ी के चिह्न का इस्तेमाल कर सकता है।

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि एनसीपी के इस गुट की ओर से जारी किए जाने वाले प्रत्येक टेम्पलेट विज्ञापन और ऑडियो और वीडियो क्लिप में इस तरह के डिस्क्लेमर को शामिल किया जाए।

Justice surya kant and Justice kv viswanathan
Justice surya kant and Justice kv viswanathan

अदालत शरद पवार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चुनाव आयोग के छह फरवरी के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके भतीजे अजित पवार को घड़ी पार्टी का चुनाव चिह्न देने और उनके विधायकों के समूह को असली राकांपा के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया गया था।

पृष्ठभूमि के हिसाब से देखें तो जुलाई 2023 में अजित पवार गुट के विद्रोह के बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई.

अजित पवार गुट वर्तमान में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे सरकार का समर्थन करता है।

जब विवाद कि असली एनसीपी कौन है (शरद पवार गुट या अजीत पवार गुट) ईसीआई पहुंचा, तो चुनाव निकाय ने  पाया कि महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में एनसीपी विधायकों की कुल संख्या 81 थी। इसमें से अजित पवार ने अपने समर्थन में 57 विधायकों के हलफनामे दाखिल किए जबकि शरद पवार के पास सिर्फ 28 हलफनामे थे।

चुनाव आयोग ने कहा कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट ही असली एनसीपी है.

इसे उनके चाचा शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा था कि आदर्श रूप से, दोनों गुटों को अपनी नई पहचान स्थापित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करना चाहिए।

पीठ ने 14 मार्च को राकांपा के अजित पवार गुट को शरद पवार की तस्वीर और घड़ी के चिह्न का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया था।

इसने जोर दिया था कि चूंकि गुट की एक स्वतंत्र पहचान है, इसलिए उसे केवल उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और शरद पवार के प्रतीक और पहचान का उपयोग नहीं करना चाहिए।

आज की सुनवाई के दौरान, शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रेखांकित किया कि यह घड़ी 25 वर्षों से शरद पवार के साथ जुड़ी हुई है और अजीत पवार के गुट द्वारा इसका उपयोग ग्रामीण मतदाताओं को भ्रमित कर सकता है।

अजित पवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि अजित पवार का गुट ही असली एनसीपी है।

इस संबंध में, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि विभाजन के बाद गुट को वास्तविक पार्टी के रूप में मान्यता एक प्रतीक आदेश के रास्ते में नहीं आना चाहिए।

अंततः, अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अजीत पवार गुट को घड़ी के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी गई, जबकि ईसीआई को एनसीपी शरद चंद्र पवार (एनसीपी-एससीपी) को एक पार्टी के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया गया, जिसमें उनका प्रतीक तुतारी (तुरही) बजाने वाला व्यक्ति था।

रोहतगी के साथ अजीत पवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल , अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी, अभिकल्प प्रताप सिंह, श्रीरंग वर्मा, देवांशी सिंह, आदित्य कृष्ण और यामिनी सिंह भी पेश हुए।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Ajit Pawar to retain clock; Supreme Court orders ECI to recognise Sharad Pawar with new symbol

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com