इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में जबरन इस्लामिक रीति-रिवाज़ों के पालन के आरोपों में सस्पेंड किए गए टीचर को राहत दी

अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षक के खिलाफ जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए और तब तक निलंबन पर रोक लगाई जाए।
Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक टीचर के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक सरकारी स्कूल में छात्रों से इस्लामिक प्रार्थना करवाई और मुस्लिम पहनावा पहनाया; इस मामले में उनके खिलाफ जांच चल रही है [मोहम्मद अंज़ार अहमद बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन और 4 अन्य]।

जस्टिस मंजू रानी चौहान ने निर्देश दिया कि शिक्षक मोहम्मद अंजार अहमद के खिलाफ जांच जल्द से जल्द, और हो सके तो पंद्रह दिनों के भीतर, पूरी तरह से कानून के अनुसार पूरी की जाए।

कोर्ट ने आदेश दिया, "जांच पूरी होने तक, संबंधित सस्पेंशन को रोककर रखा जाएगा और यह जांच के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा।"

Justice Manju Rani Chauhan
Justice Manju Rani Chauhan

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में आरोप है कि सुबह की प्रार्थना से पहले छात्रों से अल्लामा इक़बाल की नज़्म 'लब पे आती है दुआ' गवाई गई थी। यह भी आरोप है कि छात्रों (जिनमें दूसरे धर्मों के छात्र भी शामिल थे) को मुस्लिम पहनावा - लड़कियों के लिए हिजाब और लड़कों के लिए टोपी - पहनने के लिए मजबूर किया गया था।

मई में जांच के आदेश दिए गए थे और स्कूल के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड किए गए लोगों में इंचार्ज हेडमास्टर मो. अंज़ार अहमद भी शामिल थे।

कोर्ट संभल के डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा 10 मई को जारी सस्पेंशन ऑर्डर को चुनौती देने वाली अहमद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

अहमद ने दलील दी कि जब कथित घटनाएं हुईं, तब वह मंज़ूरशुदा मेडिकल लीव पर थे। यह भी तर्क दिया गया कि किसी भी स्थिति में, उन पर लगाए गए आरोपों के लिए कोई बड़ी सज़ा नहीं बनती।

इसके जवाब में, राज्य ने कहा कि अहमद को चार्जशीट दी जा चुकी है। यह भी बताया गया कि जब छात्र इस्लामिक प्रार्थना कर रहे थे और ऐसी यूनिफॉर्म पहने हुए थे जिससे पता चलता था कि वे किसी खास समुदाय से हैं, तब वह स्कूल में मौजूद थे।

हालांकि, अहमद के वकील ने आरोपों से इनकार किया और दोहराया कि उस दौरान वह मेडिकल लीव पर थे।

7 सितंबर को जारी आदेश में कोर्ट ने कहा कि अहमद के खिलाफ आरोपों की जांच अभी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अहमद द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और दस्तावेजों को विभागीय जांच में बचाव के तौर पर पेश किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा, "विभागीय जांच के दौरान, याचिकाकर्ता को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिलेगा।"

इसके बाद कोर्ट ने अहमद की याचिका को यह निर्देश देते हुए बंद कर दिया कि उनके खिलाफ जांच में तेज़ी लाई जाए। साथ ही कहा कि इस बीच, उनके सस्पेंशन पर रोक जारी रहेगी।

वकील भावेश सिंह जादौन, मो. नौशाद सिद्दीकी और सैयद इक़बाल अहमद ने अहमद का पक्ष रखा।

वकील नागेंद्र कुमार पांडे ने संभल के बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का पक्ष रखा।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad HC grants relief to teacher suspended over allegations of forced Islamic practices at school

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