इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO मामले मे 9 साल की जेल के बाद व्यक्ति को बरी किया,रिश्तेदारो के खिलाफ कानून के दुरुपयोग की निंदा की

न्यायालय ने पुलिस को यह भी आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि उसे उसके घर का कब्जा दिलाया जाए, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि हो सकता है कि उसकी संपत्ति उन लोगो द्वारा हड़प ली गई हो जिन्होंने उसे फंसाया है।
POCSO ACT
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि छोटे-मोटे विवादों या उनकी संपत्ति हड़पने के लिए परिवार के सदस्यों पर बच्चों के यौन शोषण सहित गंभीर आरोप लगाना "बहुत आम" हो गया है।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने एक व्यक्ति को बरी करते हुए इस चिंता को रेखांकित किया, जिसे 2020 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी चचेरी बहन के यौन शोषण के लिए निचली अदालत ने दोषी ठहराया था।

न्यायाधीश ने कहा, "अदालतें जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकतीं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आजकल परिवार के सदस्यों द्वारा छोटे-मोटे विवादों में या संपत्ति हड़पने के लिए बच्चों के साथ बलात्कार या यौन शोषण सहित गंभीर और जघन्य अपराध करने का आरोप लगाना बहुत आम हो गया है।"

Justice Subhash Vidyarthi
Justice Subhash Vidyarthi

न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त राम सनेही बिना किसी सबूत के एक मामले में नौ साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद है, जबकि उसकी संपत्ति असुरक्षित रही क्योंकि वह अकेला रहता था। इसलिए, न्यायालय ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उसे उसके घर का कब्ज़ा दिलाया जाए।

लगभग 50 वर्षीय सनेही को मार्च 2016 में अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसे ज़मानत नहीं दी गई थी। उसे 2020 में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई और अपनी अपील के लंबित रहने तक वह जेल में ही रहा। उच्च न्यायालय द्वारा उसकी ओर से नियुक्त न्यायमित्र ने केवल सजा कम करने की माँग की।

हालाँकि, एकल न्यायाधीश ने साक्ष्यों की गुण-दोष के आधार पर जाँच की और पाया कि पीड़िता की चिकित्सीय-कानूनी जाँच में उसे किसी भी प्रकार की चोट का पता नहीं चला। उसने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में भी कई विरोधाभास पाए।

अदालत ने कहा, "जब एक 45 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ बलात्कार का आरोप लगाया जाता है, तो चिकित्सीय-कानूनी जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों से आरोपों का समर्थन नहीं होता है और अभियोजन पक्ष केवल पीड़िता, उसके पिता और माता के मौखिक साक्ष्य पर निर्भर करता है और किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की जाती है। हालाँकि यह कहा जाता है कि घटना के समय कई पड़ोसी इकट्ठा हुए थे, इसलिए मौखिक साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच करना आवश्यक हो जाता है।"

इसमें आगे कहा गया कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था।

अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए कहा, "ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों का उचित मूल्यांकन किए बिना और पीड़िता की मेडिकल-लीगल जाँच रिपोर्ट और पैथोलॉजिकल जाँच रिपोर्ट को उचित महत्व दिए बिना अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोष के निष्कर्ष कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं हैं।"

दोषी की ओर से एमिकस क्यूरी रेहान अहमद सिद्दीकी पेश हुए।

राज्य की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील मोहम्मद आसिफ खान पेश हुए।

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Allahabad High Court acquits man after 9-years jail in POCSO case, slams misuse of law against relatives

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