इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य को उन वकीलों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करने वाले एक मामले में सम्मान के प्रतीक के रूप में वरिष्ठ वकील डॉ. अशोक निगम को ₹1 का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिन्हें 2004 में एक शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा पीटा गया था [डॉ. अशोक निगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।
2007 में डॉ. निगम द्वारा दायर याचिका में घायल वकीलों को मुआवजा देने के साथ-साथ पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई थी।
पुलिस कार्रवाई में खुद वरिष्ठ वकील को भी चोटें आई थीं.
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 20 मार्च को यह टिप्पणी करते हुए कि मामला काफी पुराना है, वरिष्ठ वकील से पूछा कि वह किस मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं।
डॉ निगम ने जवाब दिया कि वह न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी मुआवजे को स्वीकार करेंगे क्योंकि लड़ाई "वकीलों के सम्मान के संबंध में अधिक है"।
तदनुसार, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया,
"वरिष्ठता के कद और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/याचिकाकर्ता डॉ. अशोक निगम के सम्मान को देखते हुए, हम प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 1/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।"
कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि डॉ. निगम एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं और लखनऊ पीठ के एक प्रमुख वकील भी हैं।
पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए पहले नियुक्त एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले आयोग ने यह कहते हुए मामले को बंद करने की सिफारिश की थी कि समय के साथ चीजें शांत हो गई थीं।
हालाँकि, 2020 में कोर्ट ने कहा था कि चूंकि मामले में शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा वकीलों की बेरहमी से पिटाई का आरोप शामिल है, इसलिए इस मुद्दे को सुझाए गए तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा था, "यह केवल प्रशासन और पुलिस कर्मियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं है, जिन्होंने बेरहमी से काम किया जिसके परिणामस्वरूप कई अधिवक्ताओं को गंभीर चोटों के अलावा कई फ्रैक्चर हुए।"
हालाँकि, कोर्ट ने पिछले महीने डॉ. निगम की सहमति से मामले को बंद करने का फैसला किया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नीरव चित्रवंशी ने पैरवी की।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें