इलाहाबाद HC ने जज को फटकार लगाई जिसने दोनो पक्षो के बीच विवाद सुलझने के बावजूद वकील को फीस दिलाने के लिए मुकदमे की सुनवाई की

हालांकि, कोर्ट ने जज के खिलाफ किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की; बल्कि उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मारपीट और आपराधिक धमकी के एक मामले में आरोपी और पीड़ितों के बीच हुए समझौते को नज़रअंदाज़ करने के लिए एक एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) की आलोचना की है [अरशद और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य]।

जस्टिस राज बीर सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने 8 अगस्त, 2025 को ACJM/एडिशनल सिविल जज को समझौते की अर्ज़ी पर फ़ैसला लेने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय ट्रायल करने का फ़ैसला किया।

ऐसा तब हुआ जब आरोपी के वकील ने उनसे कहा कि अगर मामला ट्रायल के लिए जाता है तो उन्हें अपनी फ़ीस मिल जाएगी।

आख़िरकार ट्रायल में आरोपी बरी हो गए।

31 अगस्त को दिए गए फ़ैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज ने हाई कोर्ट के आदेश की साफ़ तौर पर और जानबूझकर अनदेखी की और उसका उल्लंघन किया, साथ ही कानून के प्रावधानों की भी पूरी तरह से अनदेखी की।

कोर्ट ने पाया कि जज ने अपनी सफ़ाई में गलत बयान दिया था कि पार्टियों ने समझौते के लिए ज़ोर नहीं दिया था। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश से ही पता चलता है कि समझौता दायर किया गया था और पीठासीन अधिकारी ने उसे वेरिफ़ाई किया था।

कोर्ट ने कहा, "पीठासीन अधिकारी का यह बयान फिर से दिखाता है कि उन्हें इस कोर्ट के आदेश की कोई परवाह नहीं है और आरोपी के वकील की फ़ीस दिलाने के लिए, उन्होंने समझौते पर कोई आदेश दिए बिना ही आवेदकों/आरोपियों का ट्रायल शुरू कर दिया, जबकि समझौते को ठीक से वेरिफ़ाई किया जा चुका था।"

Justice Raj Beer Singh
Justice Raj Beer Singh

कोर्ट ने यह भी कहा कि जब दोनों पक्ष खुद समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट गए थे, तो यह नहीं माना जा सकता कि वे समझौते पर आगे नहीं बढ़ेंगे और ट्रायल का सामना करना चुनेंगे।

कोर्ट ने कहा, "उस स्पष्टीकरण में पीठासीन अधिकारी ने यह भी बताया है कि आरोपी के वकील ने कहा था कि उन्हें अपनी फीस मिल जाएगी और गवाहों के होस्टाइल (विपक्षी) बयान दर्ज करने के बाद मामले का फैसला किया जाए; इसी अनुरोध पर ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल की कार्यवाही शुरू की।"

कोर्ट ने यह टिप्पणी एक आरोपी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उसने समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द करने के लिए 8 अगस्त, 2025 को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को वापस लेने (रिकॉल करने) की मांग की थी।

यह पता चलने पर कि ट्रायल जज ने समझौते के बजाय आरोप तय किए और मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने कहा कि उनका आचरण एक न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय था क्योंकि उन्होंने आरोपी पर गैर-कानूनी और मनमाने ढंग से ट्रायल चलाया था।

हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने अपने आचरण के लिए माफी मांगी है। उन्होंने आगे कहा कि उनका करियर लंबा रहा है और उनकी माफी स्वीकार की जा सकती है।

इसे देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि जज के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

हालांकि, कोर्ट ने उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी।

बेंच ने फैसला सुनाया, "जहां तक ​​08.08.2025 के आदेश को वापस लेने का सवाल है, चूंकि ट्रायल कोर्ट पहले ही मामले का फैसला कर चुका है, इसलिए 08.08.2025 के आदेश को वापस लेने की मांग खारिज की जाती है।"

आवेदकों की ओर से वकील अब्दुल मजीद पेश हुए।

हाई कोर्ट की ओर से वकील सुधीर मेहरोत्रा ​​पेश हुए।

[फैसला पढ़ें]

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