इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में 15 मुकदमों को एक साथ क्लब किया

मुकदमों में मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाने की मांग की गई है कि यह कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई थी।
कृष्ण जन्मभूमि - शाही ईदगाह विवाद
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित पंद्रह मुकदमों को समेकित करने का निर्देश पारित किया। [भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट और 7 अन्य बनाम यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 3 अन्य]।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 4-ए के तहत एक हिंदू पक्ष (वादी) द्वारा दायर एक आवेदन के बाद यह आदेश पारित किया।

"पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए और न्याय के हित में मूल मुकदमा संख्या 1 /23, 2/23, 4/23, 5/23, 6/23, 7/23, 8/23, 9/23, 11/23, 12/23, 13/23, 14/23, 15/23, 16/23 और 18/23 (उपरोक्त तालिका में संदर्भित) को समेकित किया जाता है।

मुकदमों में मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाने की मांग की गई है कि यह कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई थी।

ये मुकदमे पहले मथुरा की एक दीवानी अदालत में लंबित थे। हालांकि, मई 2023 में उच्च न्यायालय ने इन मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर दिया

इसके बाद एक हिंदू वादी ने सभी मुकदमों को समेकित करने की याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया।

वादी के वकील ने तर्क दिया कि मामला शुरू में 25 सितंबर, 2020 को मथुरा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष था, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

इसके बाद कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन और विवादित ढांचे को हटाने से संबंधित इसी तरह के अतिरिक्त मुकदमे दायर किए गए। वकील ने कहा कि कुल मिलाकर, उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए अठारह मुकदमे लंबित हैं।

यह प्रार्थना की गई थी कि अदालत के समक्ष लंबित सत्रह अन्य मुकदमों को वादी के मुकदमे के साथ समेकित किया जाए।

आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि मुकदमों के समेकन से न्यायालय के समय के साथ-साथ पार्टियों के खर्चों को बचाया जा सकता है और परस्पर विरोधी निर्णयों की संभावना से बचा जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि वादी द्वारा उल्लिखित अठारह मुकदमों में से पंद्रह को समेकित किया जाए ताकि उन्हें एक साथ सुना जा सके।

शेष तीन मुकदमों में से, न्यायालय ने कहा कि इस सवाल पर कि क्या ऐसे दो मुकदमों को भी समेकित किया जाना चाहिए, बाद में निर्णय लिया जा सकता है।

पीठ ने कहा, ''जहां तक 2023 के वाद संख्या 10 का सवाल है, वाद की बहाली के लिए एक आवेदन लंबित है... चूंकि, 2023 के मूल वाद संख्या 17 में, धारा 151 सीपीसी के साथ पढ़े जाने वाले आदेश 1 नियम 8 के तहत एक आवेदन निपटान के लिए लंबित है, इसलिए, इस मुकदमे को अन्य मुकदमों के साथ समेकन के मुद्दे पर भी बाद में विचार किया जाएगा।"

शेष एक मुकदमा भारत संघ (और निजी प्रतिवादियों के खिलाफ नहीं) के खिलाफ दायर किया गया था, अदालत ने आगे कहा।

विशेष रूप से, वादी के वकील ने यह भी बताया कि दिसंबर 2023 में, उच्च न्यायालय ने विवादित संपत्ति के निरीक्षण के लिए आयुक्त के रूप में तीन अधिवक्ताओं के एक पैनल को नियुक्त करने के आवेदन को अनुमति दी थी।

उन्होंने प्रार्थना की कि वादी की ओर से कुछ अधिवक्ताओं को भी आयोग की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

वादी के स्वामित्व वाली संपत्ति पर दीवारों और द्वारों को नुकसान पहुंचाने पर कुछ अन्य चिंताओं को भी उठाया गया था।

मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

वादी (हिंदू पक्ष) की ओर से अधिवक्ता विष्णु जैन, देवकी नंदन शर्मा, प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा पेश हुए।

प्रतिवादी (मुस्लिम पक्ष) की ओर से वकील नसीरुज्जमां, गुलरेज खान, हरे राम, नसीरुज्जमां और पुनीत कुमार गुप्ता पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Bhagwan Shrikrishna Virajman At Katra Keshav Dev Khewat No. 255 And 7 Others vs. U.P. Sunni Central Waqf Board And 3 Others.pdf
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