इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरुष जिम प्रशिक्षकों द्वारा बिना सुरक्षा उपायों के महिला ग्राहकों को प्रशिक्षण देने पर चिंता व्यक्त की

न्यायालय ने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान में पुरुष जिम प्रशिक्षक महिला ग्राहकों को उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना प्रशिक्षण दे रहे हैं।"
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिम में पुरुष प्रशिक्षकों द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में चिंता जताई है और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी का हवाला दिया है [नितिन सैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव एक आपराधिक मामले से संबंधित अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एक जिम ट्रेनर पर जाति-आधारित गाली देने और एक महिला ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।

न्यायालय ने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान में पुरुष जिम ट्रेनर महिला ग्राहकों को उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना प्रशिक्षण दे रहे हैं।"

Justice Shekhar Kumar Yadav
Justice Shekhar Kumar Yadav

पिछले साल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में, जिम ट्रेनर नितिन सैनी पर पीड़िता को "चमारी चमाटी" कहने, उसे धक्का देने और जिम से बाहर निकालने का आरोप लगाया गया था, जब वह वहाँ कसरत कर रही थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी दोस्त का अश्लील वीडियो भी बनाया।

27 अगस्त को पारित एक आदेश में, अदालत ने पुलिस से यह पता लगाने को कहा कि क्या आरोपी द्वारा संचालित जिम कानून के तहत विधिवत पंजीकृत है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, अदालत ने यह भी पूछा कि क्या जिम में महिला प्रशिक्षक हैं।

मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता चंद्रभान पेश हुए।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार यादव ने पैरवी की।

[आदेश पढ़ें]

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