
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अधिकारी को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसे उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने एक व्हाट्सएप संदेश फॉरवर्ड करने के लिए बर्खास्त कर दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद करने का आरोप लगाया गया था [अमर सिंह बनाम यूपी राज्य]।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने फैसला सुनाया कि अमर सिंह, जो राज्य सचिवालय में अतिरिक्त निजी सचिव थे, की बर्खास्तगी अपराध की प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।
अदालत ने कहा कि सिंह के खिलाफ एकमात्र सबूत यह है कि उन्होंने सरकार को लिखित रूप में स्वीकार किया था कि उन्होंने अनजाने में संदेश को आगे भेज दिया था और गलती का एहसास होने पर उसे हटा दिया था।
अदालत ने कहा, "जांच अधिकारी या तकनीकी समिति के समक्ष राज्य सरकार की ओर से इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए संदेश प्रसारित किया।"
न्यायालय ने कहा कि चूंकि विभाग यह साबित करने में विफल रहा कि संदेश व्यापक रूप से पढ़ा या प्रसारित किया गया था, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना अटकलबाजी होगी कि इस संदेश के प्रसारित होने से सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
वर्ष 2018 में सिंह को एक व्हाट्सएप संदेश मिला था, जिसमें लिखा था,
“यूजीसी के नियमों के अनुसार, ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए अवसर प्रभावी रूप से बंद कर दिए गए हैं। रामराज्य के इस युग में, मुख्यमंत्री ठाकुर अजय सिंह योगी और उपमुख्यमंत्री पंडित दिनेश शर्मा ने जातिवाद को खत्म करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुल 71 पदों में से 52 पदों पर अपनी ही जाति के लोगों को सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया है।”
सिंह ने यह संदेश एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया था।
हालांकि सिंह के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से सरकार को लिखा कि जब उन्होंने इसे डिलीट करने का प्रयास किया तो यह संदेश अनजाने में फॉरवर्ड हो गया।
इसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आपत्तिजनक संदेश ने सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। 2020 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
कोर्ट ने पाया कि सिंह के खिलाफ जांच नियमों का उल्लंघन करके की गई थी। इसने यह भी नोट किया कि उनके खिलाफ तकनीकी जांच एकपक्षीय रूप से की गई थी।
पीठ ने सिंह के स्वीकारोक्ति को एक महत्वपूर्ण कारक बताया और इस प्रकार राय व्यक्त की कि कम सजा दी जानी चाहिए थी।
इसमें कहा गया है कि विभाग को याचिकाकर्ता की गलती स्वीकार करने की निष्पक्षता को स्वीकार करना चाहिए था तथा कठोर जुर्माना लगाने के बजाय चेतावनी जारी करनी चाहिए थी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि सिंह ने संदेश को हटाकर तथा अन्य लोगों को सूचित करके किसी भी संभावित नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए थे।
इसलिए, उसने बर्खास्तगी आदेश को रद्द करके अधिकारी को राहत प्रदान की।
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