इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं द्वारा पुरुषों के उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

न्यायालय ने कहा कि कुछ समाचारों के संदर्भ को छोड़कर याचिका में "पूरी तरह से सतही बयान" दिए गए थे।
Allahabad High Court
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें महिलाओं द्वारा अवैध अभियोजन और उत्पीड़न से पुरुषों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी [चंद्रमा विश्वकर्मा बनाम भारत संघ और 3 अन्य]

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में कुछ समाचारों के संदर्भ को छोड़कर, "पूरी तरह से सतही बयान" दिए गए थे। इस प्रकार, उसने जनहित याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने 24 सितंबर को पारित आदेश में कहा, "याचिका में जनहित याचिका के रूप में विचार करने का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है।"

Chief Justice Arun Bhansali and Justice Kshitij Shailendra
Chief Justice Arun Bhansali and Justice Kshitij Shailendra

सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की घटनाओं की जाँच के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की माँग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

इसी तरह, बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद, सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें पुरुषों के विरुद्ध दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था और ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की माँग की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ए.के. मौर्य ने पैरवी की।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता जगदीश पाठक और शिव कुमार पाल उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court junks PIL seeking law for protection of men from harassment by women

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