इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में वकीलों के अवैध रूप से बने चैंबरों को गिराने का आदेश दिया

कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध चैंबरों से काम कर रहे वकीलों को पहले उन्हें खाली करने या कब्ज़े का वैध दावा पेश करने का एक और मौका दिया जा सकता है।
lawyers with Lucknow Bench of Allahabad High Court
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ में जिला और सत्र न्यायालय के पास लगभग 72 अवैध वकीलों के चैंबरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है [अनुराधा सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य]।

जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की डिवीज़न बेंच ने वकीलों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने लखनऊ नगर निगम द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण हटाने के काम में रुकावट डाली, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का काम रविवार को किया जाना चाहिए ताकि न्यायिक कामकाज में कोई बाधा न आए।

बेंच ने कहा, "अतिक्रमण हटाने की तारीख के बारे में अतिक्रमणकारियों को पहले से बता दिया जाना चाहिए ताकि वे इस अभियान में सहयोग कर सकें। यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर अतिक्रमण हटाने की तारीख पर कोई अतिक्रमणकारी या उनके साथी कोई गैर-कानूनी तरीका अपनाते हैं या किसी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत जरूरी कार्रवाई की जा सकती है।"

Justice Rajesh Singh Chauhan and Justice Rajeev Bharti
Justice Rajesh Singh Chauhan and Justice Rajeev Bharti

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वकील गैर-कानूनी चैंबरों से काम कर रहे हैं, उन्हें पहले उन्हें खाली करने या कब्ज़े का सही दावा पेश करने का एक और मौका दिया जा सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी 72 कब्ज़ा करने वालों को एक हफ़्ते के अंदर लिखित में नया नोटिस भेजा जाए।

मई में, लखनऊ के कैसरबाग इलाके में गैर-कानूनी चैंबरों को गिराने से रोकने के लिए ज़िला अदालत के वकीलों की उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के साथ झड़प हुई थी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है।

अप्रैल में दिए गए एक आदेश में, कोर्ट ने कहा था कि लखनऊ में ज़िला और सत्र न्यायालय के पास सार्वजनिक रास्ते पर गैर-कानूनी कब्ज़े की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी।

4 अगस्त को, लखनऊ नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि इलाके में 100 से ज़्यादा गैर-कानूनी चैंबर पहले ही गिराए जा चुके हैं।

निगम ने यह भी कहा कि शुरू में सिर्फ़ 72 कब्ज़ा करने वालों को नोटिस दिया गया था और उनमें से ज़्यादातर वकील हैं जिन्होंने उस इलाके में चैंबर या दुकानें बनाई हैं। हालांकि, नगर निगम के वकील ने बताया कि 72 चैंबरों या दुकानों में से सिर्फ़ 14 को ही गिराया गया था।

वकील शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि उन 14 चैंबरों पर भी दोबारा कब्ज़ा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन कब्ज़ों को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की मदद ज़रूरी है।

इस अनुरोध पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, ज़िला मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त को ज़रूरी कदमों के बारे में तालमेल बिठाना चाहिए ताकि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या पैदा न हो।

इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ की ओर से वकील ज्योतिरेश पांडे पेश हुए। लखनऊ बार एसोसिएशन की ओर से सीनियर वकील एचजीएस परिहार और वकील दिव्यार्थ सिंह चौहान पेश हुए।

लखनऊ नगर निगम की ओर से वकील शैलेंद्र सिंह चौहान पेश हुए।

राज्य सरकार की ओर से वकील विपुल कुमार सिंह पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court orders demolition of illegally constructed lawyers' chambers in Lucknow

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