इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य को 8 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 2 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज कमिश्नरेट के हालात चौंकाने वाले थे, क्योंकि पुलिस लोगों को लगातार गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में ले रही थी।
Uttar Pradesh Police
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्यक्ति को ₹2 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे पुलिस ने आठ दिनों तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा था [मंसूर अहमद उर्फ़ लल्लू और अन्य बनाम यूपी राज्य और 4 अन्य]।

जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया कि प्रयागराज के बारा के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस के ख़िलाफ़ तीन महीने के अंदर अनुशासनात्मक जांच करके उनसे यह रक़म वसूल की जाए।

कोर्ट ने 8 जून को आदेश दिया, “हमने पाया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को 8 दिनों तक ग़ैर-क़ानूनी न्यायिक हिरासत में रखा गया था। इसलिए, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह उसे ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के लिए छह हफ़्ते के अंदर 25,000 रुपये प्रति दिन की दर से कुल 2 लाख रुपये का मुआवज़ा दे।”

Justice Siddharth and Justice Vinai Kumar Dwivedi
Justice Siddharth and Justice Vinai Kumar Dwivedi

याचिकाकर्ता मंसूर अहमद को पुलिस ने 19 मार्च को हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई सार्वजनिक शांति बनाए रखने और गंभीर अपराधों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने वाले कानूनी प्रावधानों के तहत की गई थी। परिवार के हाई कोर्ट जाने के बाद, उन्हें 27 मार्च को रिहा कर दिया गया।

कोर्ट ने पाया कि उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत आठ दिनों तक जेल में रखा गया था, जबकि उन्हें 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता था।

पुलिस ने कहा कि उन्हें पटवारी गाँव में लोगों के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज करने के बाद हिरासत में लिया गया था, जिससे शांति भंग होने की आशंका थी।

पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ACP) के सामने पेश किया गया था, और चूंकि वे ज़मानत (surety) नहीं दे पाए, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि ACP ने ज़मानत न दे पाने वाले लोगों से जुड़े एक प्रिंटेड प्रोफ़ॉर्मा पर आदेश पारित किया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को 19 मार्च को ACP के सामने पेश किया गया और सीधे 27 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कोर्ट ने कहा, "आदेश में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस के सामने याचिकाकर्ता नंबर 1 को पेश किए जाने की तारीख पर, उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए पर्सनल बॉन्ड देने से इनकार कर दिया था। उन्हें सीधे 19.3.2026 को आदेश दिया गया कि वे 27.03.2026 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों और उस तारीख को बॉन्ड लेकर उन्हें रिहा कर दिया गया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस/स्पेशल इंचार्ज मजिस्ट्रेट, कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा B.N.S.S. की धाराओं 170, 126 और 135 का खुलेआम उल्लंघन किया गया।"

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर याचिकाकर्ता 19 मार्च को ज़मानत नहीं दे पाए थे, तो उन्हें 20 मार्च को शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के लिए पर्सनल बॉन्ड देने का मौका दिया जा सकता था।

कोर्ट ने पाया, "असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस ने अगली तारीख आठ दिन बाद तय की; इसलिए, याचिकाकर्ता नंबर 1 को कानून के प्रावधानों के विपरीत आठ दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया।"

प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से कोर्ट को दिए गए डेटा से यह भी पता चला कि 2024, 2025 और 2026 में क्रमशः 283, 1321 और 721 लोगों को कानून का उल्लंघन करते हुए हिरासत में लिया गया था।

कोर्ट ने कहा, "प्रयागराज कमिश्नरेट में हालात चौंकाने वाले हैं। पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं, जिनका बुरी तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।"

प्रयागराज कमिश्नरेट में हालात चौंकाने वाले हैं। पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं, जिनका जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट पुष्पेंद्र सिंह पेश हुए।

एडिशनल एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी, एडिशनल सरकारी एडवोकेट मोहम्मद शोएब खान के साथ राज्य की तरफ से पेश हुए।

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Allahabad High Court orders State to pay ₹2 lakh to man illegally detained for 8 days

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