इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर में जाति का उल्लेख करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया; डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा

न्यायालय ने संस्थागत पूर्वाग्रह तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार के जोखिम की चिंताओं पर प्रकाश डाला।
Uttar Pradesh Police with Allahabad High Court
Uttar Pradesh Police with Allahabad High Court
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में संदिग्धों या अन्य लोगों की जाति का उल्लेख करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने का निर्देश दिया [प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने संस्थागत पूर्वाग्रह और हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के जोखिम की चिंताओं पर प्रकाश डाला।

अदालत ने आदेश दिया, "पुलिस महानिदेशक को अगली सुनवाई की तारीख से पहले एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें जाति-ग्रस्त समाज में एफआईआर में या पुलिस जांच के दौरान किसी संदिग्ध या व्यक्तियों के समूह की जाति का उल्लेख करने की आवश्यकता और प्रासंगिकता को उचित ठहराया जाए, जहां सामाजिक विभाजन कानून प्रवर्तन प्रथाओं और सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करते रहते हैं।"

Justice Vinod Diwakar
Justice Vinod Diwakar

न्यायाधीश ने कहा कि संविधान भारत में जाति-आधारित भेदभाव के उन्मूलन की गारंटी देता है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समानता, सम्मान और निष्पक्ष न्याय पर जोर दिया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों में जाति और धर्म का उल्लेख करने की प्रथा की निंदा की है, यह मानते हुए कि इस तरह के संदर्भ किसी कानूनी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं और भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं।

अदालत ने 3 मार्च को पारित आदेश में कहा, "इसलिए, हलफनामे में यह बताया जाना चाहिए कि क्या जाति के ऐसे संदर्भ किसी कानूनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं या अनजाने में प्रणालीगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले न्यायिक उदाहरणों का खंडन करते हैं।"

अदालत भारतीय दंड संहिता और आबकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2023 में इटावा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक मामले को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि आवेदक एक गिरोह का सरगना है जो हरियाणा से शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचता है और अक्सर वाहनों की नंबर प्लेट बदल देता है।

एफआईआर पढ़ने के बाद कोर्ट ने पाया कि सभी आरोपियों की जाति का उल्लेख किया गया है। इसलिए कोर्ट ने डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा और मामले की सुनवाई 12 मार्च को तय की।

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत शर्मा और सुरेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court questions need to mention caste in FIRs; seeks explanation from DGP

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