इलाहाबाद HC ने अवैध पार्किंग आरोप मे गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत मे हिंसा मे शामिल पुलिसकर्मियो के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

अदालत ने राज्य को एक व्यापक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमे शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और संबंधित पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कार्यक्षमता की स्थिति का विवरण दिया गया हो।
Custodial violence, Allahabad High Court
Custodial violence, Allahabad High Court
Published on
3 min read

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में सड़क किनारे पार्किंग से संबंधित एक मामले में हिरासत में एक लड़के के साथ हिंसा करने के आरोपी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। [रजत बाजपेयी बनाम राज्य]

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी ने राज्य के पुलिस स्टेशनों में गैर-कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों के बारे में भी चिंता व्यक्त की और पुलिस विभाग को इस मुद्दे का समाधान करने का निर्देश दिया।

संबंधित पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के संबंध में, अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने पाया था कि पुलिस स्टेशन के भीतर बुलेट कैमरे काम नहीं कर रहे थे।

अदालत ने कहा, "हमें सूचित किया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी किए हैं कि सभी पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जाए, लेकिन यूपी राज्य की राजधानी में यह दूसरी घटना है जहां पुलिस ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। प्रासंगिक समय पर काम कर रहे हैं और काफी समय से काम नहीं कर रहे हैं। यह बेहद चिंता का विषय है और पुलिस की इस तरह की रिपोर्ट की कतई सराहना नहीं की जा सकती।"

इसलिए, इसने राज्य को एक व्यापक जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और संबंधित पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कार्यक्षमता की स्थिति का विवरण दिया गया हो।

कोर्ट ने आदेश दिया, "हालाँकि, यह न्यायालय प्रतिवादी नंबर 3 से आशा और अपेक्षा करता है कि वह हिरासत में हिंसा में शामिल पाए गए सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। वह संबंधित पुलिस स्टेशन में भी काम नहीं कर रहे सीसीटीवी कैमरों की रिपोर्ट के संबंध में सुधारात्मक कदम उठाएंगे और लिस्टिंग की अगली तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।"

अदालत रजत बाजपेयी नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब उसका दोपहिया वाहन सड़क पर खड़ा पाया गया, जिससे यातायात बाधित हो रहा था, तो पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा। याचिका में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

पिछली सुनवाई के दौरान पीड़िता की चोटों को देखते हुए कोर्ट ने मेडिकल जांच का आदेश दिया था. इसके बाद, 17 अगस्त को कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट मिली, जिसमें संकेत दिया गया कि चोटें शारीरिक हमले का परिणाम थीं।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने स्वतंत्र गवाहों से एकत्र किए गए मोबाइल और वीडियो रिकॉर्डिंग की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर हुए विवाद के कारण रजत बाजपेयी को पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

यह भी राय दी गई कि याचिकाकर्ता के सड़क पर धरने पर बैठने और जबरन पुलिस वाहन में ले जाने के कारण घर्षण/झड़प के कारण पीड़ित के पैरों में चोटें आईं।

बहरहाल, न्यायालय ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा प्रदान की गई राय को असंतोषजनक पाया क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें एक ठोस और कुंद वस्तु के कारण चोटों का संकेत दिया गया था, और शारीरिक हमले के विवाद के बीच विरोधाभास था।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, "घर्षण से चोट नहीं लग सकती, जैसा कि संबंधित दो चिकित्सा अधिकारियों ने बताया है।"

इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने इन दोनों कांस्टेबलों द्वारा याचिकाकर्ता की पिटाई की संभावना के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है, कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने कहा, "उन्होंने केवल यह कहा है कि याचिकाकर्ता को बाहर निकालना उनके लिए उचित नहीं था।"

इसके अतिरिक्त, अदालत ने कहा कि वर्तमान याचिका में कांस्टेबलों को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, आदेश दिया गया कि उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाए और मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय की जाए।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Rajat_Bajpai_v_State.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Allahabad High Court seeks action against police personnel involved in custodial violence of man arrested for illegal parking

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com