इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोविड मानदंडों के उल्लंघन के लिए अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगायी

इस मामले में आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने 2022 में एक चुनाव अभियान के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था।
Akhilesh Yadav and Allahabad High Court
Akhilesh Yadav and Allahabad High CourtAkhilesh Yadav (Facebook)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिन पर 2022 में आदर्श आचार संहिता और सीओवीआईडी ​​-19 मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया था। [अखिलेश यादव बनाम राज्य]।

न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने यादव के खिलाफ मामले के संबंध में स्थगन का आदेश पारित किया और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

आदेश में कहा गया है, "मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि लिस्टिंग की अगली तारीख तक, केस संख्या 16331/2023 (राज्य बनाम अखिलेश यादव एवं अन्य) में आवेदक/अभियुक्त के संबंध में कार्यवाही, केस अपराध संख्या 78/2022 से धारा 188, 269, 270 आईपीसी और महामारी रोग की धारा-3/4 के तहत कार्यवाही दादरी थाने की कार्रवाई पर रोक रहेगी।“

राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) प्रमुख जयंत चौधरी भी इस मामले में सह-आरोपी हैं।

इस मामले में आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने 2022 में एक चुनावी रैली के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि यादव और चौधरी 300-400 अज्ञात व्यक्तियों के साथ कोविड-19 मानदंडों और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में 3 फरवरी, 2022 को एकत्र हुए थे।

यादव और चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा), 269 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की लापरवाही) और 270 (घातक कार्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो) और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद निचली अदालत ने दोनों व्यक्तियों को तलब किया था जिसके बाद यादव ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, यादव ने न केवल समन को चुनौती दी, बल्कि अदालत से अपने खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने का भी आग्रह किया।

सुनवाई के दौरान यादव के वकील ने कहा कि यादव ने जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देने के बाद चुनाव प्रचार के लिए इलाके का दौरा किया था।

वकील ने कहा कि इसलिए यह जिला प्रशासन और पुलिस का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक सभा का प्रबंधन करें।

आगे यह तर्क दिया गया कि जिस वाहन का उपयोग यात्रा के लिए किया गया था, उसमें केवल पांच सीटें थीं और यादव उस समय कोविड-19 या किसी अन्य संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं थे।

इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि यादव ने किसी भी कोविड-19 दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं किया था और न ही उन्होंने संक्रमण फैलाने के लिए लापरवाही बरती थी।

राज्य ने यादव की याचिका का विरोध किया और कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, अदालत ने राय दी कि मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की आवश्यकता है। इसलिए, इसने राज्य को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और इस बीच ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी, 2024 को होगी।

वकील इमरान उल्लाह, मोहम्मद खालिद और विनीत विक्रम ने यादव का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court stays criminal proceedings against Akhilesh Yadav booked for COVID norms violation

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