इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके रेप करने के आरोप में RCB के बॉलर यश दयाल के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी

कोर्ट ने पिछले साल दयाल को गिरफ़्तारी से बचाया था, क्योंकि वह शिकायत करने वाली महिला के साथ पाँच साल से रिश्ते में था।
Yash Dayal
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ़ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। उन पर एक महिला ने शादी का झूठा वादा करके रेप करने का आरोप लगाया है [यश दयाल बनाम यूपी राज्य और अन्य]।

जस्टिस संजय कुमार पचौरी ने दयाल की याचिका पर यह आदेश दिया। दयाल ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें गाजियाबाद के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन का संज्ञान लिया गया था।

दयाल ने अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही और पिछले महीने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को भी रद्द करने की मांग की है।

इस क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेला है। वह 2026 सीज़न में नहीं खेले, लेकिन RCB के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बने रहे।

गाजियाबाद पुलिस ने जुलाई 2025 में एक महिला की शिकायत पर दयाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। महिला का आरोप था कि क्रिकेटर ने पांच साल के रिश्ते के दौरान शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।

15 जुलाई 2025 को, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका पर दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

पुलिस द्वारा उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के बाद, क्रिकेटर ने अब ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक अलग याचिका दायर की है।

उनकी याचिका में कहा गया है कि यह रिश्ता शुरू से ही आपसी सहमति से था और इसमें शादी का कोई वादा नहीं किया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि महिला का मामला ज़्यादा से ज़्यादा शादी के वादे से मुकरने का हो सकता है, न कि शादी के झूठे वादे का।

दयाल ने यह भी तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता ने खुद माना है कि आपसी सहमति से यौन संबंध 2021 में बने थे और शादी के बारे में कोई भी बातचीत बाद में हुई थी।

याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता या जिन गवाहों से पूछताछ की जानी है, उनके बयानों में शादी के किसी भी आश्वासन का कोई ज़िक्र नहीं है। क्रिकेटर का दावा है कि यह मामला उनके मशहूर होने के बाद उनसे पैसे ऐंठने के लिए दर्ज किया गया था।

पिछले साल, जयपुर पुलिस ने भी 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम' (POCSO) के तहत एक मामले में दयाल के खिलाफ केस दर्ज किया था।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील रघुवंश मिश्रा और तनिष्क गोयल पेश हुए।

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Allahabad High Court stays trial against RCB bowler Yash Dayal booked for rape on false promise to marry

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