पुष्पा 2 भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को तेलंगाना कोर्ट से जमानत मिली

निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को इस शर्त पर नियमित जमानत दी कि वह 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरें और अन्य जमानत शर्तों के साथ दो महीने तक हर रविवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस के समक्ष पेश हों।
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तेलंगाना की एक निचली अदालत ने शुक्रवार को तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में नियमित जमानत दे दी। यह मामला 4 दिसंबर को हैदराबाद में उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत के बाद दर्ज किया गया था।

नामपल्ली में अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने आज अर्जुन को इस शर्त पर नियमित जमानत दे दी कि वह 50,000 रुपये का निजी मुचलका और दो जमानतदारों के साथ पेश होंगे।

अर्जुन को यह भी निर्देश दिया गया कि वह दो महीने तक या चार्जशीट दाखिल होने तक, जो भी पहले हो, हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर के सामने पेश हों।

ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अर्जुन को जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए और किसी भी तरह से जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए या गवाहों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने अर्जुन को कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया।

अभिनेता को पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उस समय, उच्च न्यायालय ने कहा था कि अर्जुन को प्रथम दृष्टया घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह अनुमति लेने के बाद बस फिल्म के प्रीमियर में गए थे।

अर्जुन और कई अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर), जिसमें संध्या थिएटर के मालिक और प्रबंधन शामिल हैं, जहां भगदड़ हुई थी, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) और धारा 118 (1) के साथ धारा 3 (5) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत अपराधों का हवाला दिया गया है।

मृतक महिला एम रेवती के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

4 दिसंबर, 2024 को रात करीब 9:30 बजे पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ में रेवती की दुखद मौत हो गई। भगदड़ में उसका 9 वर्षीय बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

भगदड़ के दौरान अर्जुन थिएटर में मौजूद था।

पुलिस ने दावा किया कि उन्हें अर्जुन की मौजूदगी के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था, जिसके कारण भीड़ नियंत्रण उपाय अपर्याप्त थे।

इस मामले के सिलसिले में अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ़्तार किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उसी दिन उन्हें इस शर्त पर अंतरिम ज़मानत दे दी थी कि वे जांच में सहयोग करेंगे और 50,000 रुपये का मुचलका भरेंगे। इसी मामले (थिएटर प्रबंधन) में गिरफ़्तार किए गए सह-आरोपियों को भी अंतरिम ज़मानत दी गई थी।

अर्जुन को अगले दिन (14 दिसंबर) जेल से रिहा कर दिया गया और उन्होंने ट्रायल कोर्ट में नियमित ज़मानत के लिए अर्जी दी, जिसे आज मंज़ूरी मिल गई।

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Allu Arjun gets bail from Telangana court in Pushpa 2 stampede case

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