हाल ही में संशोधित बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) नियम, जो देश भर में नियामक निकाय के साथ-साथ राज्य बार काउंसिल की आलोचना को प्रतिबंधित करते हैं, को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।
मुंबई और केरल के 2 विधि प्रेक्टिसनर द्वारा दायर याचिका में SC से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है ताकि इन नियमों के संचालन पर रोक लगाई जा सके और उन्हें असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जा सके।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के पार्ट VI, चैप्टर II में जोड़े गए सेक्शन V और V-A को एडवोकेट्स एक्ट, 1961 और आर्टिकल 14, 19(1) (c) और 21 का उल्लंघन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
चुनौती के तहत नियम यह निर्धारित करते हैं कि बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा आलोचना और हमला बार काउंसिल से किसी सदस्य की सदस्यता को अयोग्यता या निलंबन या हटाने का आधार होगा।
नया संशोधन 25 जून को गजट में अधिसूचित किया गया था।
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