एएनआई ने यूट्यूबर ठगेश पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली की अदालत का रुख किया

हाल के महीनों में यह दूसरी बार है जब एएनआई ने किसी यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ एएनआई द्वारा दायर कॉपीराइट का मुकदमा दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।
YouTuber Thugesh with ANI
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समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) ने यूट्यूबर ठगेश उर्फ महेश राजेश केशवाला द्वारा अपने वीडियो के कथित कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर दिल्ली की एक अदालत में एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया है [एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम महेश राजेश केशवाला और अन्य]।

एएनआई ने ठगेश पर अपने यूट्यूब चैनल 'ठगेश अनफ़िल्टर्ड चैनल' पर बिना किसी लाइसेंस या सहमति के समाचार एजेंसी के साक्षात्कार क्लिप का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

इस मुकदमे में उसने ऐसे चार यूट्यूब वीडियो को चिह्नित किया है और कॉपीराइट उल्लंघन, पायरेसी, साहित्यिक चोरी और अनुचित संवर्धन के लिए स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के साथ-साथ हर्जाने की भी मांग की है।

एएनआई की याचिका में कहा गया है, "प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से कोई लाइसेंस, प्राधिकरण या सहमति प्राप्त किए बिना वादी की रचनाओं का अवैध रूप से पुनरुत्पादन, प्रकाशन और प्रसार करने के लिए उक्त चैनल का उपयोग किया गया है। कई मामलों में, इस तरह के अनधिकृत उपयोग में वादी की रचनाओं का संपूर्ण पुनरुत्पादन शामिल है। यह आचरण कॉपीराइट अधिनियम के तहत वादी के विशेष अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।"

एएनआई ने पहले यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक जारी की थी, लेकिन ठगेश ने उचित उपयोग का दावा करते हुए जवाबी स्ट्राइक दायर की।

पटियाला हाउस कोर्ट में सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आज मामले की संक्षिप्त सुनवाई की और लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आदेश दिया, "प्रतिवादी संख्या 1 को 14 जुलाई को ईमेल द्वारा नोटिस भेजा गया था। प्रतिवादी संख्या 1 की 30 दिनों की समयावधि 14 अगस्त को समाप्त हो रही है, इसलिए मामले की सुनवाई आज स्थगित की जाती है।"

Justice Pulastya Pramachala
Justice Pulastya Pramachala

इस बीच, गूगल ने शिकायत में किए गए दावों की सत्यता की पुष्टि के लिए कुछ समय माँगा। मुकदमे की अगली सुनवाई 12 सितंबर को है।

एएनआई की ओर से अधिवक्ता अंशिका सक्सेना पेश हुईं।

ठगेश की ओर से अधिवक्ता नकुल गांधी और तनिश गुप्ता पेश हुए।

गूगल की ओर से अधिवक्ता श्रुतिमा एहरसा ने पैरवी की।

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ANI moves Delhi court alleging copyright infringement by YouTuber Thugesh

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