अंकित तिवारी रिश्वत मामला: ईडी ने टीएन पुलिस द्वारा एफआईआर साझा नहीं करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

ED ने कहा वह मनी लॉन्ड्रिंग पीड़ितो के मौलिक अधिकारो की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत का रुख कर रहा है क्योकि केंद्रीय एजेंसी पुलिस द्वारा जानकारी साझा नही करने से ऐसे अपराधो की जांच करने मे असमर्थ है
ED, Tamil Nadu map and Supreme court.
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराधों से संबंधित आपराधिक शिकायतों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को साझा करने में तमिलनाडु के कथित असहयोग के खिलाफ शिकायत उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। [प्रवर्तन निदेशालय बनाम तमिलनाडु राज्य]।

ईडी ने यह भी अनुरोध किया है कि उसके अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाए। वर्तमान में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) इसकी जांच कर रहा है।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, ईडी ने कहा कि वह तमिलनाडु में मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत का रुख कर रहा है क्योंकि केंद्रीय एजेंसी अनुसूचित अपराधों की जानकारी साझा नहीं करने के कारण ऐसे अपराधों की जांच करने में असमर्थ है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

Justice surya kant and Justice kv viswanathan
Justice surya kant and Justice kv viswanathan

मद्रास उच्च न्यायालय ने दिसंबर में डीवीएसी द्वारा गिरफ्तार ईडी अधिकारी तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी

तिवारी को डिंडीगुल में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

डीवीएसी द्वारा दावा किए जाने के बाद उन्हें 1 दिसंबर, 2023 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था कि उन्होंने डॉक्टर को धमकी दी थी और उनके खिलाफ लंबित मामलों को बंद करने के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी।

डीवीएसी ने आरोप लगाया कि बाद में वह 51 लाख रुपये की राशि के लिए सहमत हो गया था और डॉक्टर ने उसे 20 लाख रुपये का भुगतान किया था। तिवारी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ मामला दुर्भावनापूर्ण है 

ईडी ने अपनी याचिका में दावा किया कि राज्य का 'जानबूझकर षड्यंत्र' है और ईडी को प्राथमिकी हासिल करने से 'सुविचारित' रूप से रोका जा रहा है और यहां तक कि उसे सार्वजनिक तौर पर अपलोड भी नहीं किया जा रहा है।

संवेदनशील मामलों में एफआईआर अपलोड नहीं करके, तमिलनाडु सिस्टम को 'ब्लॉक' कर रहा है, यह तर्क दिया गया था।

याचिका में कहा गया है, "अपराध के खिलाफ लड़ाई में और पीएमएलए के वांछित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, यह आवश्यक हो जाता है कि संबंधित राज्य पुलिस ईडी को एफआईआर और अन्य संबंधित साक्ष्य / दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करे।

मदुरै में ईडी कार्यालय में हालिया छापे और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के मामले भी सामने आए थे.

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Ankit Tiwari bribery case: ED moves Supreme Court against TN Police not sharing FIRs; seeks CBI take over

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