अन्ना नगर पॉक्सो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ आरोपों की सीबीआई जांच पर रोक लगाई

नाबालिग पीड़िता के माता-पिता के अनुसार, अन्ना नगर महिला पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर ने माता-पिता से आरोपी के साथ मामला सुलझाने को कहा था और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके साथ मारपीट की।
Supreme Court, POCSO ACT
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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उन आरोपों की जांच पर रोक लगा दी, जिनमें कहा गया था कि चेन्नई के एक महिला पुलिस थाने के कर्मियों ने एक नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता के अधिकारों का उल्लंघन किया और उसके माता-पिता पर हमला किया [पुलिस उपायुक्त व अन्य बनाम पीड़िता की मां]।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले को चुनौती देने वाली तमिलनाडु पुलिस की याचिका पर लड़की की मां और संबंधित इंस्पेक्टर से जवाब मांगा।

Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan
Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan

मद्रास उच्च न्यायालय ने अक्टूबर में सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल अपील की।

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता डी कुमानन पेश हुए।

उन्होंने तर्क दिया कि चुनौती के तहत फैसला बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में ऐसी किसी प्रार्थना के अभाव में पारित किया गया था।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को बच्ची के माता-पिता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि चेन्नई के अन्ना नगर अखिल महिला पुलिस स्टेशन के एक निरीक्षक ने नाबालिग से उसके माता-पिता की अनुपस्थिति में पूछताछ की थी।

माता-पिता ने उच्च न्यायालय को बताया था कि जब उन्होंने पुलिस के आचरण पर सवाल उठाया, तो निरीक्षक ने कथित तौर पर उन पर हमला किया और उनके फोन छीन लिए।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसने पाया कि “POCSO अधिनियम की धारा 24 का स्पष्ट उल्लंघन” हुआ है, और वह पीड़िता और उसके माता-पिता के साथ पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार से परेशान है।

25 सितंबर को, कथित घटना को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट के बाद उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। लड़की के माता-पिता ने बाद में न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।

जबकि राज्य ने दोनों मामलों का विरोध किया था, उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।

माता-पिता को संदेह था कि उनकी नाबालिग बेटी का 29 अगस्त को उनके पड़ोसी ने यौन शोषण किया था, और इसलिए वे उसे पास के एक डॉक्टर के पास मेडिकल जांच के लिए ले गए।

फिर उन्हें किलपौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहाँ उक्त पुलिस निरीक्षक उनके बयान दर्ज करने आए।

माता-पिता ने कहा कि निरीक्षक ने उन्हें अगले दिन पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा, लेकिन लड़की को एक तरफ ले गया और अस्पताल की लिफ्ट के पास उससे पूछताछ करने लगा।

अगले दिन, निरीक्षक ने कथित तौर पर पीड़िता के माता-पिता से आरोपी के साथ मामला सुलझाने के लिए कहा और जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनके साथ मारपीट की।

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Anna Nagar POCSO case: Supreme Court stays CBI probe into allegations against police

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