एंटीलिया बम कांड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को जमानत दी

जस्टिस एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने शर्मा को जमानत देने से इनकार करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शर्मा की अपील को स्वीकार कर लिया।
Supreme Court of India
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी, जिन्हें एंटीलिया बम कांड मामले और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। [प्रदीप रामेश्वर शर्मा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य]

जस्टिस एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जमानत से इनकार करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शर्मा की अपील को स्वीकार कर लिया।

शर्मा पर मुंबई के बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे समेत अन्य आरोपियों के साथ उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी रखने की साजिश रचने का आरोप है। उन पर फरवरी 2021 में व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या का भी आरोप है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले जनवरी में शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके चलते उनकी अपील शीर्ष अदालत में हुई।

हालांकि उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई जांच पर भी असंतोष व्यक्त किया।

रिकॉर्ड पर सबूतों को देखने के बाद उच्च न्यायालय एनआईए के आरोप पत्र से ऐसी सामग्री नहीं ढूंढ पाया जिससे यह संकेत मिलता हो कि शर्मा एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें रखने और पार्किंग करने में शामिल था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि एजेंसी बम विस्फोट मामले की गहन जांच करने में विफल रही है।

इसके बावजूद शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री मिली जो हिरेन की हत्या में शर्मा की संलिप्तता की ओर इशारा करती थी।

मई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था. जून में, शर्मा को अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी शीर्ष अदालत के समक्ष शर्मा की ओर से पेश हुए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू एनआईए की ओर से पेश हुए।

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Antilia Bomb Scare case: Supreme Court grants bail to former cop Pradeep Sharma

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