एप्पल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर वैश्विक टर्नओवर-आधारित दंड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच 26 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।
एप्पल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर वैश्विक टर्नओवर-आधारित दंड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
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ग्लोबल टेक जायंट एप्पल ने भारत के कॉम्पिटिशन कानून के उन नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) को कंपनियों के "ग्लोबल टर्नओवर" पर पेनल्टी लगाने की इजाज़त देते हैं। [एप्पल इंक और अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य]।

यह पिटीशन बुधवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्टेड है।

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela
Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela

एप्पल ने इस केस में यूनियन ऑफ़ इंडिया और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) को पार्टी बनाया है।

US की टेक कंपनी ने कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002 के सेक्शन 27(b) में 2023 के अमेंडमेंट और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (डिटरमिनेशन ऑफ़ मॉनेटरी पेनल्टी) गाइडलाइंस, 2024 को चुनौती दी है, जिसमें "ग्लोबल टर्नओवर" का कॉन्सेप्ट पेश किया गया है।

सेक्शन 27(b) CCI को किसी एंटरप्राइज़ या एंटरप्राइज़ के ग्रुप पर पिछले तीन सालों के टर्नओवर या इनकम के एवरेज का 10% तक पेनल्टी लगाने की इजाज़त देता है, अगर वे अपनी डोमिनेंट पोज़िशन का गलत इस्तेमाल करते हैं या एंटी-कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करते हैं।

इसमें कहा गया है कि पेनल्टी ऐसे एग्रीमेंट की सभी पार्टियों या उन लोगों पर लगाई जा सकती है जिन्होंने अपनी डोमिनेंट पोज़िशन का गलत इस्तेमाल किया है।

एक्ट के सेक्शन 27(b) के एक्सप्लेनेशन 2 में 2023 के अमेंडमेंट ने "टर्नओवर" शब्द की डेफिनिशन को बढ़ाकर "ग्लोबल टर्नओवर" कर दिया है।

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Apple moves Delhi High Court against global turnover-based penalties on multinationals under Competition Act

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