रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ, अर्नब गोस्वामी ने सत्र न्यायालय, अलीबाग के समक्ष एक नियमित जमानत याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें न्यायिक हिरासत से उनकी रिहाई की मांग की गई है।
गोस्वामी ने सोमवार को दायर अपने आवेदन में उन पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर (सीआर नंबर 59/2018) में जमानत की मांग की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीबाग ने उन्हें 4 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
गोस्वामी ने 4 नवंबर की सुबह अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी हैबियस कॉर्पस याचिका के साथ अंतरिम जमानत अर्जी भी दायर की है।
जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने एक दिन की सुनवाई के बाद शनिवार को जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। उनकी अंतरिम याचिका में उच्च न्यायालय का आदेश सोमवार को दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोस्वामी की याचिका की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा था कि सत्र न्यायालय अलीबाग से नियमित जमानत के लिए उनके पास आने में कोई बाधा नहीं है। यह भी कहा गया कि सत्र अदालत इस तरह के आवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख से 4 दिनों के भीतर तय करे।
ऐसी अनुमति के मद्देनजर गोस्वामी ने अब नियमित जमानत के लिए अलीबाग सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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[Breaking] Arnab Goswami moves Alibaug Sessions Court for bail