
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को पत्रकार अर्नब गोस्वामी की एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि मामले में टाइम्स नाउ समूह की प्रधान संपादक नविका कुमार के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सिद्धांत सिहाग ने पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 के तहत मामले की जाँच करने का आदेश दिया।
यह प्रावधान मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने और इसके बजाय यह निर्धारित करने के लिए जाँच का आदेश देने की अनुमति देता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।
अदालत ने आदेश दिया, "समन के मुद्दे पर बहस सुनी गई। अभियुक्त इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहा है। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं यह उचित समझता हूँ कि इस मामले में धारा 202 सीआरपीसी / 225 बीएनएसएस के तहत जाँच की जाए।"
मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
एडवोकेट आयुष जिंदल ने एजीजी आउटलायर मीडिया का प्रतिनिधित्व किया।
यह शिकायत 18 जनवरी, 2020 को रात 9 बजे के प्राइमटाइम शो "द न्यूज़आवर" के दौरान प्रसारित टाइम्स नाउ के एक प्रसारण से उपजी है, जहाँ कुमार ने कथित टीआरपी घोटाले के सिलसिले में गोस्वामी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बयान दिए थे।
रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी एआरजी आउटलायर ने तर्क दिया कि कुमार के प्रसारण में न केवल निराधार टिप्पणियाँ की गईं, बल्कि रिपब्लिक टीवी और गोस्वामी को बदनाम करने के लिए मुंबई पुलिस के आरोपपत्र की सामग्री को भी कथित तौर पर तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया।
कथित टीआरपी घोटाला अक्टूबर 2020 में सामने आया जब मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया कि कुछ टेलीविजन चैनल धोखाधड़ी से अपनी दर्शक संख्या बढ़ा रहे हैं।
मुंबई पुलिस ने दावा किया कि रिपब्लिक टीवी, फख्त मराठी और बॉक्स सिनेमा सहित कुछ चैनल घरों को रिश्वत देकर अपने टीवी पर उन चैनलों को देखते रहने के लिए मजबूर कर रहे थे, भले ही वे उन्हें देख रहे हों या नहीं।
मार्च 2025 में, मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में अभियोजन वापस लेने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया।
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Arnab vs. Navika: Delhi court orders police probe into defamation allegations