दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

दिल्ली के मुख्यमंत्री को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उन्हें तीन दिन की हिरासत में भेज दिया गया था।
Arvind Kejriwal and Delhi High Court
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और अब रद्द कर दी गई 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय एजेंसी को उनकी हिरासत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी को भी चुनौती दी है कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है।

सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जब वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

केजरीवाल को हाल ही में 20 जून को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी।

हालांकि, ईडी द्वारा तत्काल याचिका दायर करने के अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने पर अंतरिम रोक लगा दी। ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक की पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को की थी।

इसके बाद, उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 29 जून तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। 29 जून को सीबीआई द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने पर उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

केजरीवाल को पहली बार ईडी ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है, ताकि कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया जा सके।

ईडी ने आरोप लगाया है कि इन खामियों को दूर करने के लिए प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी (आप) ने गोवा में अपने चुनावों के लिए किया था।

केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों मामले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न हुए थे।

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Arvind Kejriwal moves Delhi High Court challenging arrest by CBI in Delhi Excise Policy case

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