दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जब वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
केजरीवाल को हाल ही में 20 जून को ईडी मामले में निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, हालांकि बाद में 25 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और 29 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।
29 जून को सीबीआई द्वारा हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग न किए जाने के बाद उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का रुख किया है। वकीलों का कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 के तहत जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं है।
सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका भी हाईकोर्ट में लंबित है।
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