अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला त्रिवेदी की बेंच सुनवाई करेगी

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल मामले की सुनवाई का अनुरोध किया।
Justice MM Sundresh, Justice Sanjiv Khanna and Justice Bela Trivedi
Justice MM Sundresh, Justice Sanjiv Khanna and Justice Bela Trivedi

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की उच्चतम न्यायालय की विशेष पीठ दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।

इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया था।

सीजेआई ने सिंघवी से कहा कि वह जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करें।

सिंघवी ने कहा, "मामला कुछ महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा चलता रहा, तो पहला वोट पड़ने से पहले कई वरिष्ठ नेता सलाखों के पीछे होंगे। हमने ईमेल भेजे हैं और यह कल रात हुआ।"

उन्होंने कहा, 'जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कोर्ट नंबर 2 में एक स्पेशल बेंच बुला रही है। अब उस अदालत के सामने जाओ। इस पर अभी सुनवाई की जाएगी .'

इसके बाद सिंघवी अदालत दो पहुंचे, लेकिन भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता की याचिका पर सुनवाई कर रही विशेष पीठ तब तक अपनी बात मान चुकी थी और न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की नियमित पीठ पहले से ही सत्र में थी।

जब सिंघवी ने मामले का उल्लेख किया और सीजेआई के निर्देशों के बारे में अदालत को बताया, तो न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि नियमित पीठ उठने के बाद विशेष पीठ बैठेगी।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।  

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा था कि वह इस स्तर पर इस तरह का कोई संरक्षण देने की इच्छुक नहीं है।

इसके बाद ईडी ने उनके आवास की देर रात तलाशी के बाद बृहस्पतिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 17 अगस्त, 2022 को 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से उपजी है। 

20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर सीबीआई का मामला दर्ज किया गया था। 

सीबीआई का आरोप है कि नीति तैयार होने के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आप नेताओं ने आपराधिक साजिश रची।

यह आरोप लगाया गया है कि साजिश कुछ खामियों से उपजी है जो "जानबूझकर" छोड़ दी गई हैं या नीति में बनाई गई हैं। ये कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थे।

सिसोदिया और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह इस मामले में पहले से ही जेल में हैं।

15 मार्च, 2024 को ईडी ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था

सुप्रीम कोर्ट की इसी पीठ ने शुक्रवार को कविता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उसे राहत देने से इनकार कर दिया था।

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Arvind Kejriwal plea to be heard by Supreme Court bench of Justices Sanjiv Khanna, MM Sundresh and Bela Trivedi

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