अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ले ली

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि जब ईडी उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश करेगी तो वह उनकी रिमांड के बारे में मजिस्ट्रेट के समक्ष बहस करेंगे।
Arvind Kejriwal, Supreme Court and ED
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शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष घंटों की अटकलों और एक घटनापूर्ण उल्लेख प्रकरण के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया[अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय]

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि जब ईडी उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश करेगी तो वह उनकी रिमांड के बारे में मजिस्ट्रेट के समक्ष बहस करेंगे।

सिंघवी ने कहा, "हम यहां याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि यह रिमांड से टकरा रही है। हम रिमांड पर बहस करेंगे और यहां वापस आएंगे। मैं रजिस्ट्री (सुप्रीम कोर्ट को वापस लेने के संबंध में) को एक पत्र दूंगा।"

कोर्ट ने अनुरोध की अनुमति दे दी।

केजरीवाल ने बृहस्पतिवार रात को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका के माध्यम से शीर्ष अदालत का रुख किया।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।  

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा था कि वह इस स्तर पर इस तरह का कोई संरक्षण देने की इच्छुक नहीं है।

इसके बाद ईडी ने उनके आवास की देर रात तलाशी के बाद बृहस्पतिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष शुक्रवार सुबह इस मामले का उल्लेख किया गया, जिन्होंने कहा कि इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ अदालत कक्ष 2 में करेगी।

सिंघवी ने इसके बाद कोर्ट रूम नंबर 2 के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और न्यायमूर्ति खन्ना ने सहमति व्यक्त की कि न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ नियमित पीठ उठने के बाद मामले की सुनवाई करेगी।

हालांकि, बाद में केजरीवाल ने अदालत को सूचित किया कि वह याचिका वापस ले रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इसी विशेष पीठ ने शुक्रवार सुबह इसी मामले के संबंध में भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को राहत देने से इनकार कर दिया था

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 17 अगस्त, 2022 को 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से उपजी है। 

20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर सीबीआई का मामला दर्ज किया गया था। 

सीबीआई का आरोप है कि नीति तैयार होने के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आप नेताओं ने आपराधिक साजिश रची।

यह आरोप लगाया गया है कि साजिश कुछ खामियों से उपजी है जो "जानबूझकर" छोड़ दी गई हैं या नीति में बनाई गई हैं। ये कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थे।

इससे पहले संघीय एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को नौ बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने हर बार समन को नजरअंदाज किया।

उन्होंने एजेंसी के समन को दुर्भावनापूर्ण करार दिया और कहा कि सरकार द्वारा राजनीतिक मकसद के लिए एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है।

सिसोदिया और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह इस मामले में पहले से ही जेल में हैं।

15 मार्च, 2024 को ईडी ने के कविता को भी गिरफ्तार किया, जो सलाखों के पीछे भी है।

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Arvind Kejriwal withdraws plea in Supreme Court against his arrest by ED

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