अश्नीर ग्रोवर ने भारतपे के खिलाफ पोस्ट के लिए माफी मांगी; आदेश का उल्लंघन करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया ₹2 लाख का जुर्माना

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि ग्रोवर का आचरण 'भयावह' था और अदालत के पिछले आदेश के उल्लंघन के लिए उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
Ashneer Grover and BharatPe
Ashneer Grover and BharatPe

भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने अपने पूर्व नियोक्ता को निशाना बनाने वाली अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष माफी मांगी।

हालांकि, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि ग्रोवर का आचरण 'भयावह' था और अदालत के पिछले आदेश के उल्लंघन के लिए उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

मई 2023 में, अदालत ने ग्रोवर और भारतपे को एक दूसरे के खिलाफ 'असंसदीय' और 'अपमानजनक' भाषा का उपयोग नहीं करने का आदेश पारित किया था।

बाद में, भारतपे ने अपने लंबित मुकदमे में एक आवेदन दायर किया, जिसमें ग्रोवर द्वारा इस महीने की शुरुआत में किए गए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की ओर इशारा किया गया, जहां उन्होंने कंपनी के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी की थी।

अदालत को बताया गया कि ग्रोवर आदतन अपराधी है और बार-बार अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है।

ग्रोवर की ओर से पेश हुए वकील गिरिराज सुब्रमण्यम ने अदालत से कहा कि वह माफी मांग रहे हैं और हलफनामा दे रहे हैं कि वह अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ नहीं करेंगे।

सुब्रमण्यम ने अदालत को बताया कि ग्रोवर ने अपने ट्वीट भी हटा लिए हैं।

भारतपे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने दलील दी कि जब तक उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट किए, तब तक मीडिया ने उन्हें उठा लिया था और नुकसान हो चुका था।

न्यायमूर्ति पल्ली ने आवेदनों के साथ-साथ माफी की भी जांच की और कहा कि वह ग्रोवर के आचरण को देखकर हैरान हैं।

ग्रोवर द्वारा मांगी गई माफी के मद्देनजर, अदालत ने उन्हें अपने वचन पत्र के लिए बाध्य किया और कहा कि उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय क्लर्क एसोसिएशन को 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। 

सुनवाई के अंत में सुब्रमण्यम ने कहा कि भारतपे और ग्रोवर के बीच करीब 15 मामले लंबित हैं और इसलिए उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।

इस सुझाव को सिब्बल ने खारिज कर दिया था।

उन्होंने कहा, "हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।"

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Ashneer Grover apologises for posts against BharatPe; Delhi High Court imposes ₹2 lakh fine for violating order

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