बदलापुर नाबालिग यौन उत्पीड़न: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लापरवाही के लिए पुलिस को फटकार लगाई, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह बदलापुर के एक स्कूल में हाउसकीपिंग कर्मी द्वारा दो किंडरगार्टन छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले का स्वतः संज्ञान लिया था।
Bombay High Court
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में दो 4 वर्षीय लड़कियों के यौन शोषण के मामले की जांच में लापरवाही के लिए महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई  [High Court on its own motion v. State of Maharashtra].

न्यायालय ने समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने अपराध की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भी चिंता जताई।

न्यायालय ने कहा “इन लड़कियों ने शिकायत की है, लेकिन कई मामले रिपोर्ट नहीं किए गए। इन सबके बारे में बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। निश्चित रूप से पुलिस ने अपनी भूमिका उस तरह से नहीं निभाई, जैसी उसे निभानी चाहिए थी। अगर पुलिस संवेदनशील होती, तो यह घटना नहीं होती।”

इसने बदलापुर पुलिस को एक पीड़िता के बयान दर्ज करने में देरी के लिए भी फटकार लगाई।

“हम इस बात से स्तब्ध हैं कि बदलापुर पुलिस ने धारा 161 और 164 के तहत दूसरी पीड़ित लड़की का बयान दर्ज करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।”

Justice Revati Mohite Dere and Justice Pk Chavan
Justice Revati Mohite Dere and Justice Pk Chavan

न्यायालय ने मामले के पंजीकरण में देरी पर भी सवाल उठाया और कहा कि इससे लोग पुलिस के पास आने से हतोत्साहित होते हैं।

"नाबालिगों के ऐसे मामलों में पहली बात यह है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने परिवार को घंटों इंतजार करवाया। इससे लोग ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित होते हैं।"

जबकि राज्य ने तर्क दिया कि ऐसी चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, न्यायालय ने कहा,

"लोगों को जनता पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय है। इसका अर्थ है अच्छे लोगों की रक्षा करना और दुष्टों पर लगाम लगाना। कृपया इसे याद रखें...लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इस तरह सड़कों पर नहीं आना चाहिए।"

इसमें कहा गया कि पुलिस बल को यौन अपराधों से जुड़े मामलों को संभालने के तरीके के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

पिछले सप्ताह बदलापुर के एक स्कूल में हाउसकीपिंग कर्मी द्वारा कथित तौर पर दो किंडरगार्टन छात्राओं से छेड़छाड़ की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 13 अगस्त को स्कूल के शौचालय में हुई। माता-पिता ने 16 अगस्त को पुलिस को घटना की सूचना दी। हालांकि, उनकी शिकायत के 11 घंटे बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई।

17 अगस्त को पुलिस ने मामले में 23 वर्षीय स्कूल अटेंडेंट अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया। उसे स्थानीय अदालत ने 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया है और कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

सराफ ने अदालत को बताया, "आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सब कुछ तेजी से किया जाएगा।"

पीठ ने पूछा कि क्या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। इसने केस डायरी और एफआईआर की प्रति का भी अवलोकन किया।

सराफ ने अदालत को बताया कि लड़कियों के बयान दर्ज किए गए हैं और उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई है।

जब न्यायालय ने पूछा कि क्या स्कूल अधिकारियों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है, तो एजी सराफ ने कहा कि अब कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि यह जल्द से जल्द किया जाना चाहिए था।

न्यायालय ने लड़कियों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और पूछा कि क्या ऐसा किया गया है। सराफ ने न्यायालय को इसके बारे में सूचित करने के लिए समय मांगा।

पीठ ने यह भी पूछा कि एफआईआर में दूसरी पीड़िता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया और उसके बयान दर्ज करने में देरी क्यों हुई।

एजी सराफ ने कहा कि वह कोई भी बात लापरवाही से प्रस्तुत नहीं करना चाहते।

उन्होंने कहा, "एसआईटी को हर चीज की पूरी समीक्षा करने दें और सोमवार को अवगत कराएंगे।"

इसके बाद न्यायालय ने राज्य से अपराध की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इसने दूसरी पीड़िता के बयान दर्ज करने में हुई देरी के लिए भी स्पष्टीकरण मांगा।

अदालत ने अब मामले की फाइलें और अन्य दस्तावेज पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

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Badlapur minor sexual assault: Bombay High Court slams police for lapses, calls for action against school

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