सभी मामलो में किशोर को ज़मानत देना अनिवार्य नही, समाज की चिंताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

न्यायालय ने कहा कि जहां पीड़ित बच्चा है, वहां इस आधार पर भी जमानत देने से इनकार किया जा सकता है कि रिहाई से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि विधि विवाद में फंसे बच्चे, विशेषकर जघन्य अपराधों के मामलों में, को जमानत देने के प्रावधान की व्याख्या करते समय समाज की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, जिसमें किशोरों को जमानत के लिए उदार प्रावधान है, का उद्देश्य कानून से संघर्षरत बच्चे और समाज दोनों का ख्याल रखना है।

पीठ ने टिप्पणी की कि किशोर की जमानत के मामले पर विचार करते समय संतुलन बनाना आवश्यक है और न्यायालय को बच्चे के सर्वोत्तम हित, पीड़ित को न्याय की मांग और बड़े पैमाने पर समाज की चिंता सहित सभी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

यह टिप्पणी की गई, "किशोर के लिए जमानत के प्रावधानों की व्याख्या केवल किशोर के लाभ के लिए नहीं की जा सकती है, बल्कि मृतक बच्चे के परिवार की शिकायतों को नजरअंदाज करके की जा सकती है। जब भी कोई बच्चा अपराध का शिकार होता है, तो बलात्कार/गंभीर यौन उत्पीड़न, हत्या जैसे जघन्य अपराध की बात तो छोड़ ही दें, समाज न्याय की मांग करता है।“

Justice Dinesh Kumar Paliwal
Justice Dinesh Kumar Paliwal

अदालत ने यह टिप्पणियां एक 16 वर्षीय किशोर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कीं, जिसने एक सह-आरोपी के साथ मिलकर पिछले साल 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग पूरी नहीं होने पर एक 17 वर्षीय लड़के की कथित तौर पर हत्या कर दी थी।

किशोर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह किसी अपराधी से जुड़ जाएगा या किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा।

अदालत को बताया गया कि उसके पिता यह वचन देने के लिए तैयार हैं कि वह उसे अपनी हिरासत में रखेंगे और उसकी उचित देखभाल करेंगे।

यह प्रस्तुत किया गया कि "किशोर न्याय बोर्ड [जेजेबी] और अपीलीय अदालत ने मामले के तथ्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया है और किशोर के लाभ के लिए बनाए गए कानून के उद्देश्य पर विचार किए बिना सरसरी तौर पर आदेश पारित कर दिया है और उसे जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।"

हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि किशोर ने लड़के का अपहरण करने और पीड़ित के पिता के मोबाइल फोन पर पीड़ित के पास मौजूद उसी फोन से फिरौती का संदेश भेजने के बाद पूर्व नियोजित तरीके से एक जघन्य अपराध किया था।

प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, अदालत ने पाया कि केवल अपराध की गंभीरता ही जमानत याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती।

हालांकि, इसने कहा कि जब एक असहाय बच्चे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उसका पिता फिरौती देने में विफल रहता है, तो किशोर की मानसिक दुर्बलता बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होती है।

इसके बाद इसने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 की जांच की और पाया कि जेजेबी का सामान्य रूप से किशोर को रिहा करने का दायित्व है। हालांकि, इसने यह भी पाया कि कुछ स्थितियों में रिहाई से इनकार किया जा सकता है।

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि प्रावधान से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी मामलों में किशोर को जमानत देना “अनिवार्य” नहीं है, क्योंकि उचित कारण बताकर उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

कानून में यह नहीं कहा गया है कि एक बार किसी व्यक्ति के किशोर पाए जाने पर उसे मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के बावजूद जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।

इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चे के संबंध में सभी निर्णय प्राथमिक रूप से उसके सर्वोत्तम हित के आधार पर होने चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष की न्याय की मांगों को आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा कि फिरौती की मांग पूरी न होने पर बच्चे का अपहरण और फिर हत्या को युवावस्था या किशोरावस्था के दौरान बच्चे की गलती नहीं कहा जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि यह मृतक बच्चे के पिता या परिवार के सदस्यों से भारी फिरौती प्राप्त करने के जुनून से प्रेरित कृत्य था।

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ऐसे व्यक्ति को जमानत देने का विवेक स्पष्ट रूप से न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के समान होगा।

न्यायालय ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य न केवल सुधारात्मक है, बल्कि कुछ हद तक प्रतिशोधात्मक भी है और आरोपी और पीड़ित की परस्पर विरोधी मांगों के बीच संतुलन होना चाहिए।

एकल न्यायाधीश ने रेखांकित किया, "किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का उद्देश्य न केवल किशोर को सुधारात्मक प्रकृति की सेवाएं प्रदान करके उसका कल्याण और बेहतरी प्राप्त करना है, ताकि उसे स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज की चिंता को भी संबोधित करना है।"

न्यायालय ने कहा इस मामले में किशोर को जमानत देने से न केवल उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे का सामना करना पड़ेगा, बल्कि न्याय के उद्देश्यों को भी नुकसान पहुंचेगा।

इसने यह भी उल्लेख किया कि सामाजिक जांच रिपोर्ट से पता चला है कि वह शराब पीने और धूम्रपान करने तथा नशीली दवाओं का सेवन करने का आदी था।

न्यायालय ने फैसला सुनाया "उपर्युक्त के मद्देनजर, कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर को उपरोक्त अपराध करने के लिए जमानत का हकदार नहीं माना जा सकता है।"

कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अहदुल्ला उस्मानी ने किया।

राज्य का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पापिया घोष ने किया।

[निर्णय पढ़ें]

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Bail to juvenile not ‘must’ in all cases, society’s concerns cannot be ignored: Madhya Pradesh High Court

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