BCI का कोई लेना-देना नही: CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने NALSAR छात्रो के खिलाफ जारी सर्कुलर की आलोचना की

CJI कांत ने कहा, "यह (BCI का निर्देश) बिल्कुल गैर-ज़रूरी है। यह मेरे और छात्रों के बीच की बातचीत है। वे इस मुद्दे को उठाने वाले कौन होते हैं?"
Manan Kumar Mishra
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के उस आदेश की आलोचना की जिसे अब वापस ले लिया गया है। इस आदेश में कहा गया था कि NALSAR हैदराबाद के 2026 बैच के किसी भी लॉ स्टूडेंट को वकील के तौर पर एनरोल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाया था।

CJI कांत ने आज खुद BCI के कदम की आलोचना की।

CJI कांत ने कहा, "ज़ाहिर है, यह बिल्कुल गैर-ज़रूरी है। यह मेरे और छात्रों के बीच की बातचीत है। वे इस मुद्दे को उठाने वाले कौन होते हैं? यह पूरी तरह से गैर-ज़रूरी है। अपने छात्र जीवन में मैं भी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूँ। मान लीजिए कि वे गलत भी हैं, तब भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। BCI का इसमें कोई लेना-देना नहीं है।"

ये टिप्पणियाँ तब की गईं जब सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर ने आज सुबह CJI कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने यह मामला उठाया।

परमेश्वर ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा, "यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, इससे BCI का कोई लेना-देना नहीं है।"

हालांकि कोर्ट ने यह नोट किया कि BCI ने छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई और विरोध प्रदर्शनों की जांच को वापस ले लिया है, फिर भी कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने साफ किया कि BCI को NALSAR या उसके किसी छात्र या फैकल्टी या किसी अन्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

आदेश में कहा गया, "नोटिस जारी करें। इस बीच, किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी/लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। BCI ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। लंबित सर्कुलर वापस ले लिया गया है। जो भी हो, 2 हफ़्ते के भीतर काउंटर एफिडेविट (जवाब) दाखिल किया जाए। संबंधित पत्रों में बताई गई घटनाओं के संबंध में NALSAR के छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

Senior Advocate K Parameshwar
Senior Advocate K Parameshwar

CJI कांत ने आगे कहा,

"अगर युवावस्था में कोई गलत बयान देता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें विरोध करने का अधिकार नहीं है। कृपया (NALSAR के) सभी छात्रों से कहें कि वे एनरोल कराएं और सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हों; हम उन्हें कानूनी सहायता के मामलों के लिए पैनल में शामिल करेंगे। यह उन सभी लोगों को माकूल जवाब होगा जिन्होंने उनके प्रोफेशनल करियर में बाधा डाली है।"

अगर युवावस्था में किसी ने कोई गलत बात कह भी दी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें विरोध करने का अधिकार नहीं है। कृपया (NALSAR के) सभी छात्रों से कहें कि वे एनरोल कराएं और सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हों; हम उन्हें कानूनी सहायता के मामलों के लिए पैनल में शामिल करेंगे। यह उन सभी लोगों को माकूल जवाब होगा जिन्होंने उनके प्रोफेशनल करियर में बाधा डाली थी।
CJI सूर्यकांत

यह विवाद NALSAR के छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी को लिखे गए एक पत्र से शुरू हुआ। इसमें छात्रों ने अपने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर CJI कांत को बुलाने का विरोध किया। विरोध का कारण जंतर-मंतर पर हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की बर्बरता पर उनकी कथित निष्क्रियता थी।

छात्रों का कहना था कि ऐसे सम्मानित व्यक्ति से डिग्री लेना सही नहीं है, जिनका हालिया सार्वजनिक व्यवहार प्रदर्शनकारी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता के गंभीर आरोपों को नज़रअंदाज़ करने वाला लगा। पत्र में 22 जुलाई को एक वकील द्वारा CJI के सामने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की मांग का ज़िक्र किया गया था, जब CJI ने वकील से कहा था,

"हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें।"

ज्ञापन में कहा गया है कि जब वकील ने कथित पुलिस कार्रवाई का वीडियो सबूत दिखाने की पेशकश की, तो CJI ने कहा,

"हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है; हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।"

खबरों के मुताबिक, इस ज्ञापन पर 2026 बैच के लगभग 70 छात्रों ने हस्ताक्षर किए थे। दो दिन बाद, 2027 से 2031 बैच के लगभग 380 और छात्रों ने अपना समर्थन दिया।

इसके जवाब में, BCI के पहले सर्कुलर में NALSAR के पूरे 2026 बैच को वकील के तौर पर एनरोल होने से रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने दीक्षांत समारोह में CJI को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध किया था। सर्कुलर में कहा गया,

"कुछ विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, कुछ एकेडमिक स्टाफ के बीच गुटबाज़ी और गंदी राजनीति चल रही है और उन्होंने छात्रों को गुमराह करने, उकसाने और गलत रास्ते पर ले जाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। यह बहुत गंभीर मामला है। शिक्षक अपने पढ़ाने के काम में शामिल होने के बजाय कैंपस में गंदी राजनीति कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कानूनी शिक्षा का रेगुलेटर है, ऐसी गंभीर स्थिति में मूकदर्शक नहीं बना रह सकता।"

पहले सर्कुलर के कुछ ही घंटों बाद जारी दूसरे सर्कुलर में एनरोलमेंट रोकने का फैसला तो वापस ले लिया गया, लेकिन CJI को बुलाने के विरोध में अभियान शुरू करने, आयोजित करने या लोगों को एकजुट करने में शामिल लोगों की जांच का फैसला बरकरार रखा गया। इस संबंध में, BCI ने यूनिवर्सिटी से जांच रिपोर्ट भी मांगी।

दूसरे सर्कुलर के बाद, NALSAR के वाइस-चांसलर प्रोफ़ेसर श्रीकृष्णा देवा राव ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा कि यूनिवर्सिटी सबसे पहले यह जांच करेगी कि क्या उसके गवर्नेंस नियमों के तहत ऐसी जांच की इजाज़त है।

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BCI has no business: Supreme Court bench led by CJI Surya Kant slams circular against NALSAR students

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