बेंगलुरु कोर्ट ने विधान सौध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के तीन आरोपियों को जमानत दे दी

आरोपियों ने कांग्रेस उम्मीदवार नसीर हुसैन की जीत का जश्न मनाते हुए कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए थे।
Vidhan Soudha, Karnataka
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बेंगलुरु की एक निचली अदालत ने विधान सौधा (कर्नाटक विधान सभा ) में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को सशर्त जमानत दे दी है।

कथित घटना राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सैयद नसीर हुसैन की जीत के बाद हुई।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वी विजित ने आरोपी व्यक्तियों, किशनगंज के मोहम्मद इल्ताज, मोहम्मद शफी नाशीपुड़ी और डीएस मुनव्वर अहमद द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की शर्तों के तहत एक-एक लाख रुपये का मुचलका और दो जमानती भरने का आदेश दिया है।

इसके अतिरिक्त, उन्हें देश छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया और नियमित रूप से अदालती कार्यवाही में भाग लेने का आदेश दिया गया। उन्हें आगे किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से बचने का भी निर्देश दिया गया था।

पिछले महीने विधान सौध में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। परिणाम घोषित होने के बाद, तीनों आरोपियों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के उम्मीदवार नसीर हुसैन की जीत का जश्न मनाते हुए "पाकिस्तान जिंदाबाद" के नारे लगाने का आरोप लगाया गया था।

इसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ विधान सौधा पुलिस स्टेशन में उनके कथित आचरण को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। बाद में तीनों ने जमानत पर रिहाई की मांग की।

आरोपी व्यक्तियों के वकील ने निचली अदालत के समक्ष दलील दी कि पुलिस आरोपियों को उनकी गिरफ्तारी से पहले दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के तहत कोई नोटिस देने में विफल रही थी।

नतीजतन, कथित घोषणा नमूना ध्वनि जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीश ने जमानत दे दी, यह देखते हुए कि आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया गया।

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Bengaluru court grants bail to three accused of shouting Pakistan Zindabad slogans at Vidhana Soudha

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