बेंगलुरू की अदालत ने यौन शोषण मामले में सूरज रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

मजिस्ट्रेट केएन शिवकुमार ने कोरमंगला के राष्ट्रीय खेल गांव स्थित अपने घर पर रविवार को विशेष सुनवाई के बाद आज यह आदेश पारित किया।
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बेंगलुरु की एक अदालत ने रविवार को कर्नाटक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) डॉ. सूरज रेवन्ना, एचडी रेवन्ना के बड़े बेटे और प्रज्वल रेवन्ना के भाई को यौन शोषण के एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मजिस्ट्रेट केएन शिवकुमार ने कोरमंगला के राष्ट्रीय खेल गांव स्थित अपने घर पर रविवार को विशेष सुनवाई के बाद आज यह आदेश पारित किया।

सूरज रेवन्ना को हसन पुलिस ने शनिवार शाम को हसन के साइबर थाने में पूछताछ के बाद रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।

एक युवक की शिकायत के आधार पर सूरज के खिलाफ धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (अवैध हिरासत), 506 (आपराधिक धमकी), 34 (एक ही इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

युवक ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह मंत्री से शिकायत की थी कि सूरज रेवन्ना ने चन्नारायपटना तालुक के गन्नीगाडा फार्म हाउस में उसके साथ यौन संबंध बनाए। युवक ने उचित कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को सूरज रेवन्ना और हनुमानहल्ली गांव के उसके करीबी दोस्त शिवकुमार ने धमकाया है।

मामला होलेनरसीपुर ग्रामीण पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया। तदनुसार, शनिवार को शिकायतकर्ता से एक बयान प्राप्त किया गया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इससे पहले आज, डीजीपी ने मामले को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित कर दिया।

गौरतलब है कि शुक्रवार को शिवकुमार ने होलेनरसीपुर सिटी पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक ने रेवन्ना को धमकी दी थी कि अगर उसने उसे नौकरी दिलाने में मदद नहीं की तो वह उस पर यौन शोषण का आरोप लगाएगा। शिवकुमार ने यह भी दावा किया कि युवक ने कथित झूठी शिकायत दर्ज कराने से बचने के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की थी।

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Bengaluru court sends Suraj Revanna to 14 days judicial custody in sexual abuse case

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