बेंगलुरु दंगा: ट्रायल कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई

एनआईए की विशेष अदालत ने आरोप तय करने के दौरान दोषी ठहराए जाने के बाद सैयद इकरामुद्दीन उर्फ सैयद नवीद, सैयद आतिफ और मोहम्मद आतिफ को सजा सुनाई।
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांचे जा रहे मामलों की सुनवाई कर रही बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 2020 के बेंगलुरु दंगों में शामिल होने के आरोपी तीन लोगों को दोषी ठहराए जाने के बाद सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।

एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश केम्पाराजू ने आरोप तय होने के दौरान अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद सैयद इकरामुद्दीन उर्फ सैयद नवीद, सैयद आतिफ और मोहम्मद आतिफ को सजा सुनाई।

यह मामला 11 अगस्त, 2020 को डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों पर हुए हमले से संबंधित है।

इस मामले में सैयद इकरामुद्दीन उर्फ सैयद नवीद, सैयद आतिफ और मोहम्मद आतिफ को क्रमशः 14वें, 16वें और 18वें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

शेष आरोपियों के लिए मुकदमे की कार्यवाही अभी शुरू होनी है।

11 अगस्त, 2020 को, केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ और पैगंबर मोहम्मद के बारे में सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक संदेश पोस्ट करने के आरोप में तत्कालीन विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

चूँकि भीड़ ने तुरंत कार्रवाई और नवीन व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की माँग की, इसलिए पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

हालाँकि, उत्तेजित भीड़ हिंसक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप दंगा भड़क गया और व्यापक संपत्ति को नुकसान पहुँचा।

बाद में कई आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, कर्नाटक संपत्ति विनाश और क्षति निवारण अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने जाँच एनआईए को सौंप दी।

विशेष लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार निचली अदालत में राज्य की ओर से पेश हुए।

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Bengaluru riots: Trial court sentences 3 accused to 7 years in jail after they plead guilty

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