बेंगलुरु सत्र न्यायालय ने सोना तस्करी मामले में रान्या राव की जमानत याचिका खारिज की

डीआरआई अधिकारियों ने 3 मार्च को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 12.86 करोड़ रुपये मूल्य का 14.2 किलोग्राम सोना जब्त किया था।
Ranya Rao and Bangalore City civil and sessions court
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बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें हाल ही में सोने की तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

64वें अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश इरप्पन्ना पवाडी नाइक ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने 3 मार्च को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 12.86 करोड़ रुपये मूल्य का 14.2 किलोग्राम सोना जब्त किया था। आरोप है कि रान्या सीमा शुल्क अधिकारियों की जांच से बचने के लिए सोने को अपनी बेल्ट और जैकेट में रखती थी। आरोप है कि राज्य में डीजीपी रैंक के अधिकारी की दत्तक पुत्री रान्या जांच से बचने के लिए हवाई अड्डे में वीआईपी मार्ग का इस्तेमाल करती थी।

रान्या के घर की तलाशी के बाद डीआरआई अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की, जिससे मामले में कुल जब्ती 17.29 करोड़ रुपये हो गई।

तीन दिनों तक डीआरआई की हिरासत में रही रान्या को 7 मार्च को अदालत ने पंद्रह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

इस महीने की शुरुआत में, बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए एक विशेष अदालत ने राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

रान्या की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किरण एस जावली और डीआरआई की ओर से वरिष्ठ स्थायी वकील मधु एन राव पेश हुए।

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Bengaluru sessions court rejects Ranya Rao bail plea in gold smuggling case

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